Logo
हरियाणा के जींद में बालक के साथ कुकर्म करने के जुर्म में दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया। दोनों दोषियों को 20-20 साल का कारावास व 30-30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

Jind: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने बालक के साथ कुकर्म करने के जुर्म में दो आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों दोषियों को बीस-बीस साल का कठोर कारवास तथा तीस-तीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

बहला फुसला कर खेत में लेकर गए थे बालक को 

जुलाना थाना इलाके के गांव की एक महिला ने 10 अक्टूबर 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि दोपहर बाद गांव का ही नवदीप तथा कमल उर्फ कल्लू उसके 9 वर्षीय बेटे को बहला फुसला कर अपने साथ खेतों में ले गए थे। जहां पर दोनों ने उसके बेटे के साथ कुकर्म किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर उसके बेटे को धमकाया गया। घटना का परिजनों को उस समय पता चला, जब उसका बेटा घर लौटा और उसकी तबीयत बिगड़ गई। दबाव देकर पूछने पर उसके बेटे ने नवदीप तथा कमल की करतूत के बारे में बताया।

पुलिस ने 6 व 14 पॉक्सो एक्ट में किया केस दर्ज 

जुलाना थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी नवदीप तथा कमल के खिलाफ कुकर्म, छह तथा 14 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने नवदीप तथा कमल को बालक के साथ कुकर्म करने के जुर्म में बीस-बीस साल का कारावास तथा तीस-तीस हजार रुपए जर्माने की सजा सुनाई।

शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार 

कैथल में नाबालिगा को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में थाना शहर पुलिस की महिला एसआई धनपति ने आरोपी गांव बाता निवासी प्रवीन कुमार को गिरफ्तार किया। कैथल की एक कालोनी निवासी महिला की शिकायत अनुसार आरोपी प्रवीन ने उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया है, जबकि वह पहले से शादीशुदा है। जिस बारे थाना शहर में मामला दर्ज किया गया। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है।

jindal steel jindal logo
5379487