Kaithal: फर्जी दस्तावेजों पर चुनाव लड़ने वाली महिला सरपंच बर्खास्त, 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य करार

Symbolic picture
X
प्रतीकात्मक तस्वीर।
गांव हरिगढ़ किंगण की महिला सरपंच हरबंस कौर को फर्जी कागजों पर चुनाव लड़ने के मामले में दोषी पाए जाने पर बर्खास्त किया। उपायुक्त ने बर्खास्त करने का पत्र जारी किया।

गुहला-चीका/ कैथल : उपायुक्त कैथल ने उपमंडल के गांव हरिगढ़ किंगण की महिला सरपंच हरबंस कौर को बर्खास्त कर दिया। उसे चुनाव लड़ने के लिए 6 साल तक अयोग्य करार दिया गया। एक व्यक्ति ने महिला सरपंच द्वारा चुनाव के दौरान जमा करवाए दस्तावेजों पर आपत्ति दर्ज करवाई थी, जिसकी जांच करने के बाद वह फर्जी पाए गए। इसी को लेकर उन्हें बर्खास्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

फर्जी दस्तावेजों पर चुनाव लड़ने का था आरोप

हरबंस कौर पर आरोप है कि उसने चुनाव लड़ने के लिए फर्जी दस्तावेज दिए और उन्हीं के सहारे चुनाव लड़कर गांव की सरपंच बन गई। गांव के ही एक व्यक्ति रघुबीर सिंह ने सरपंच द्वारा जमा करवाए गए दस्तावेजों को चुनौती देते हुए निर्वाचन आयोग में शिकायत कर दी, जिस पर एसडीएम गुहला को इसकी जांच सौंपी गई। जिस पर जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के अधीन धारा 175 के तहत जहां उसके दस्तावेज फर्जी पाए गए, वहीं आरओ व एआरओ द्वारा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की योग्यता पत्र का भी ख्याल नहीं रखा गया। इसी के चलते हरबंस कौर को सरपंच पद से हटाते हुए आगामी 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध लगा दिया।

यह कहना हैं खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी का

हरिगढ़ किंगण गांव की महिला सरपंच की बर्खास्तगी की पुष्टि करते हुए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी राजबीर सिंह ने कहा कि कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद जिस भी मौजूदा पंच के पास बहुमत होगा, उसे कार्यकारी सरपंच का काम सौंप दिया जाएगा। इसके लिए दस दिनों का समय होता है। फर्जी दस्तावेजों के सहारे चुनाव लड़ने के आरोप में पुलिस कार्रवाई हेतु भी सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा गया है। जल्द ही नए सरपंच की जिम्मेदारी किसी पंच को सौंप दी जाएगी। इसकी प्रक्रिया को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा।

WhatsApp Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp Logo

Tags

Next Story