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गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी 12 मार्च को शादी के बंधन में बंध गए हैं, लेकिन शादी के बाद अब लेडी डॉन अनुराधा ने गृह प्रवेश के लिए काला जठेड़ी के घर जाने से मना कर दिया। जानिए क्या है वजह...

Kala Jatheri Wedding: गैंगस्टर काला जठेड़ी अपनी गर्लफ्रेंड लेडी डॉन अनुराधा संग मंगलवार यानी 12 मार्च को दिल्ली में शादी के बंधन में बंध गए। दोनों ने दिल्ली के द्वारका सेक्टर-3 में स्थित संतोष गार्डन बैंक्वेट हॉल में सात फेरे लिए। वहीं, शादी के बाद ही गैंगस्टर काला जठेड़ी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। दरअसल, कोर्ट ने काला जठेड़ी को शादी के लिए 6 घंटे और उसके अगले दिन गृह प्रवेश के लिए 4 घंटे की पैरोल दी थी। काला जठेड़ी ने शादी तो कर ली, लेकिन कोर्ट ने गृह प्रवेश के लिए दी 4 घंटे की पैरोल रद्द कर दिया। जिसके बाद लेडी डॉन अनुराधा चौधरी का गृह प्रवेश रुक गया। इसको लेकर अब फिर अनुराधा चौधरी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही हैं। बता दें कि काला जठेड़ी ने दिल्ली के द्वारा स्थित जिस संतोष गार्डन बैंक्वेट हॉल में शादी की, वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा समारोह स्थल से लेकर जठेड़ी और उसके रिश्तेदारों के आने-जाने वाले रूटों पर भी पुलिस की कड़ी सुरक्षा रही।

लेडी डॉन ने गृह प्रवेश करने से किया मना

अब संदीप उर्फ काला जठेड़ी की पैरोल रद्द होने के बाद लेडी डॉन अनुराधा चौधरी ने गृह प्रवेश करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक संदीप पैरोल पर बाहर आ कर शादी की सारी रस्में साथ में पूरी नहीं करता, तब तक वह गृह प्रवेश नहीं करेंगी। इसको लेकर उन्होंने कहा कि वो कोर्ट जाएगी, जब तक गृह प्रवेश व अन्य रस्में पूरी नहीं हो जातीं। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस संदीप को सुरक्षा मुहैया कराने में सक्षम नहीं थी।

हरियाणा पुलिस ने कोर्ट में दिया ये हवाला

गैंगस्टर काला जठेड़ी अपनी गर्लफ्रेंड लेडी डॉन अनुराधा की शादी तो हो गई है, लेकिन शादी के बाद निभाई जाने वाली रस्मों पर खलल पड़ गया। गृह प्रवेश कार्यक्रम को लेकर हरियाणा पुलिस ने कोर्ट में सुरक्षा न देने का हवाला दिया। इसके बाद कोर्ट ने संदीप की पैरोल को रद्द कर दिया, जिसके बाद सभी कार्यक्रमों को टाल दिया गया।

16 मार्च को होगी अगली सुनवाई

बता दें कि सोनीपत के जठेड़ी गांव में गृह प्रवेश के लिए कोर्ट ने बुधवार को पैरोल दी थी, लेकिन सोनीपत पुलिस ने कानून-व्यवस्था का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिए थे। जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला बदलते हुए पैरोल को रद्द कर दिया। अब इस मामले में 16 मार्च को अगली सुनवाई होगी।

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