Kurukshetra: नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 25 साल का कठोर कारावास 

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प्रतीकात्मक तस्वीर।
नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 25 वर्ष के कारावास व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को 9 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

Kurukshetra: अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी दलीप वासी चीरा जिला बाराबंकी यूपी को 25 साल कारावास व दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को 9 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी ने मई 2020 में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। अब दोषी को 25 वर्ष तक जेल में रहकर सजा काटनी होगी। साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

दरबंगा बिहार के रहने वाले व्यक्ति ने दी थी पुलिस में शिकायत

जिला उप न्यायावादी भूपेन्द्र कुमार ने बताया कि जिला दरबंगा बिहार के रहने वाले व्यक्ति ने 21 मई 2020 में पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह करीब 12 वर्ष से अनाज मंडी पिपली में बच्चों सहित रहता है। 20 मई 2020 को उसकी नाबालिग लड़की के साथ मंडी के पल्लेदार दलीप वासी चीरा जिला बाराबंकी यूपी ने दुष्कर्म किया। जिसकी शिकायत पर महिला थाना कुरुक्षेत्र में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला उप निरीक्षक कमलेश कुमारी को दी गई। नाबालिग लड़की के ब्यान दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दलीप को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 25 साल कारावास की सजा सुनाई।

युवती को ब्लैकमेल कर किया यौन शोषण

जींद में युवती के साथ दुष्कर्म करने, ब्लैकमेल कर यौन शोषण करने पर महिला थाना पुलिस ने एक आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया। पीड़िता ने बताया कि गांव बोहल भिवानी निवासी अजयदीप ने उसे झांसे में लेकर उसके साथ मई 2022 में दुष्कर्म किया। जिसके बाद आरोपित ने उसका यौन शोषण करना शुरू कर दिया। जब भी वह विरोध करती तो आरोपित उसके साथ मारपीट करता और उसकी अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देता। महिला थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर अजयदीप के खिलाफ यौन शोषण करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

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