Jind: युवक की लाठी डंडों से पीट पीटकर हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोहरिया की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने सभी दोषियों आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषियों को सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला।
गांव पालवां के लखन चौक पर दिया वारदात को अंजाम
अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव पालवां निवासी धर्मपाल ने 28 अप्रैल 2021 को पुलिस में दी शिकायत में बताया कि वह अपने ताऊ के लड़के संदीप के साथ गांव के लखन चौक पर खड़ा था। गांव का ही मीणा शराब के नशे में चौक पर खड़ा था, जो उन्हें देख कर गाली गलौज करने लगा। कुछ ही देर में मीणा परिवार के लोग अपने हाथों में लाठी डंडों व गंडासी लिए वहां पर पहुंच गए ओर संदीप पर हमला कर दिया, जिसमें संदीप को गंभीर चोटें आई। संदीप को गंभीर हालात में अग्रोहा मेडिकल कालेज ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान संदीप की मौत हो गई।
पुलिस ने 4 आरोपियों को किया था काबू
पीड़ित परिवार ने बताया कि संदीप की मौत के बाद उचाना थाना पुलिस ने धर्मपाल की शिकायत पर संदीप उर्फ विशाल, अमन, दीपक, विकास उर्फ विक्की के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नेहा नोहरिया की अदालत ने चारों को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास तथा दस-दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।