Sonipat: राई थाना क्षेत्र में बालिका से सामूहिक दुष्कर्म करने की वारदात में शामिल तीन आरोपितों को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 70-70 हजार रुपए जुर्माना किया। तीनों की जुर्माना राशि में से 50-50 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए गए। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषियों को 14 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
कमरे में घूसकर आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम
मूलरूप से बिहार हाल राई थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बताया कि उनके पास 13 वर्षीय बेटी और आठ साल का बेटा है। वह तथा उसका पति फैक्टरी में नौकरी करते है। वह सुबह आठ बजे ड्यूटी पर चले गए। कमरे पर उनकी बेटी व बेटा थे। सुबह साढ़े 11 बजे बेटा दुकान पर गया। उस समय उनकी बेटी कमरे में अकेली थी। आसपास के कमरों में रहने वाले लोग भी बाहर गए थे। इस बीच गांव का ही तुषार, नवीन व उनका एक दोस्त दीवार फांदकर कॉलोनी में आ गए। उन्हें देखकर बेटी ने दरवाजा बंद कर लिया। इस पर तीनों ने दरवाजे पर लात मारनी शुरू कर दी। उसकी बेटी ने डर कर दरवाजा खोल दिया। इस पर तीनों आरोपी कमरे में घुस गए और उनकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। तीनों ने परिवार को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने अपने पिता को कॉल कर घटना की जानकारी दी थी। जिस पर उसके माता-पिता घर आए और राई थाना पुलिस में शिकायत देकर केस दर्ज करवाया।
पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को पहले पकड़ा, बाद में तीसरा पकड़ा
मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन जांच अधिकारी एसआई उषा रानी की टीम ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी पहचान तुषार व नवीन के रूप में हुई। बाद में 18 फरवरी को तीसरे आरोपित अमन को भी गिरफ्तार कर लिया। एसआई उषा ने मामले में कार्रवाई करते हुए सबूत जुटाने के बाद 11 अप्रैल 2023 को चालान अदालत में पेश कर दिया। मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने तीनों आरोपितों को दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों को 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही धारा 450 में भी उम्रकैद व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा धमकी देने में सात साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजा एक साथ चलेंगी।