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हरियाणा के हिसार में हत्या के मामले में दोषी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Hisar: अदालत ने हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए गांव मल्लापुर के अनिल कुमार को उम्रकैद व 35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बता दें कि अदालत ने अनिल कुमार को बुधवार को दोषी करार दिया था। दोषी ने गांव मल्लापुर के ही राजेश की गोली मारकर हत्या की थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को काबू कर अदालत में पेश किया था, तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था।

शराब के ठेके पर करता था काम

अदालत में चले अभियोग के अनुसार अग्रोहा थाना पुलिस ने 15 जनवरी 2018 को केस दर्ज किया था। अभियोग के अनुसार कंट्रोल रूम से वी.टी. कर अग्रोहा थाना पुलिस को सूचना देकर बताया था कि नागरिक अस्पताल में गांव मल्लापुर के राजेश को मृत हालत में लाया गया है। पुलिस की टीम अस्पताल में पहुंची। इस पर गांव मल्लापुर के कुलदीप ने पुलिस को बताया कि हम दो भाई व एक बहन हैं। राजेश सबसे बड़ा था। वह भिवानी में शराब ठेके पर काम करता था। भाई राजेश सुबह 9 बजे भिवानी से आया था। वह बाद में 11 बजे बैकवर्ड चौपाल के पास गया और वहां दोस्त राजबीर के साथ बातचीत करने लगा। कुछ देर बाद मोबाइल गैलरी के पास गांव का अनिल आया।

गोली मारकर हत्या की वारदात को दिया था अंजाम

कुलदीप ने बताया कि भाई ने उसे बोला कि तूने मेरे चाचा भगत सिंह को थप्पड़ क्यों मारे थे। दोनों की हाथापाई हो गई। तब राजबीर ने दोनों को छुड़वा दिया। अनिल घर चला गया। वह कुछ देर बाद बंदूक लेकर आया। उसके साथ कुछ अन्य लोग डंडे लेकर आए। अनिल ने मेरे भाई राजेश को गोलियां मारकर 2 हवाई फायर किए। उसके बाद हमलावर फरार हो गए। वह अन्य की मदद से राजेश को वाहन में अस्पताल में लाया। डॉक्टर ने चैकअप कर उसे मृत घोषित कर दिया। अग्रोहा थाना पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज किया था। अदालत ने इस मामले में अनिल कुमार को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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