Jind: रुपयों के लेनदेन में युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने अरोपी संदीप सिंह को दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने हत्या के जुर्म में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
रुपयों के लेनदेन को लेकर चल रहा दोनों के बीच तनाव
अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 मई 2017 को पुलिस को सूचना मिली कि गांव रामराये निवासी जोगिंद्र की किसी ने गोली मार कर हत्या कर दी। इस मामले में मृतक जोगिंद्र के ताऊ के बेटे रणबीर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। रणबीर ने बताया कि उसने, जोगिंद्र व अन्य साथियों के साथ विद्यापीठ मार्ग पर प्रॉपर्टी डीलर की दुकान की हुई थी। सफीदों गेट निवासी संदीप तथा जोगिंद्र का पिछले कुछ समय से रुपयों के लेनदेन को लेकर मनमुटाव चल रहा था। जोगिंद्र लगातार संदीप से रुपए मांग रहा था। जिस पर संदीप ने जोगेंद्र को जान से मारने की धमकी दी थी।
संदीप ने दोस्तों के साथ मिलकर जोगिंद्र पर चलाई गोली
शिकायतकर्ता रणबीर ने बताया कि एसडी स्कूल के निकट जब बातचीत कर रहे थे तो उसी दौरान संदीप जोगी अपने भाई अमित जोगी, काला पेगां व दो अन्य दोस्तों के साथ आया और जोगिंद्र पर फायर कर दिया, जिसमें जोगिंद्र की मौत हो गई। पुलिस ने रणबीर की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदीप को गिरफ्तार कर लिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने संदीप को दोषी करार देते हुए उम्र कैद व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।