Narnaul: हत्याकांड के आरोपी विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीएन भारद्वाज की कोर्ट ने दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अलग-अलग धाराओं में जुर्माना लगाया। गैंगवार की आशंका के चलते कोर्ट परिसर के अंदर व बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया, ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो। मामला पुराना बताया जा रहा है, जिसमें दोषी को सजा सुनाई गई है।

गैंगस्टर पपला गुर्जर को 4 मामलों में किया था पेश

जानकारी अनुसार गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को पुलिस ने भोंडसी जेल से लाकर चार मामलों में अदालत के समक्ष पेश किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीएन भारद्वाज की कोर्ट ने आरोपी को हत्या का दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही धारा 449 के तहत पांच साल कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 506(II)/149 के तहत 2 साल कठोर कारावास की सजा, धारा 201 के तहत दो साल कठोर कारावास की सजा व 2 हजार रुपए का जुर्माना, आर्म्स एक्ट के तहत एक साल कठोर कारावास की सजा और दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

गैंगस्टर पपला गुर्जर पर अनेक मामले हैं दर्ज

कुख्यात गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर पर अनेक मामले थानों में दर्ज है। उसमें से महेंद्रगढ़ कोर्ट से भागने, पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने, हत्या व फिरौती के मामले में आरोपी को अदालत में पेश किया गया। इसके अलावा आरोपी पर अनेक मामले महेंद्रगढ़, नारनौल व राजस्थान के विभिन्न शहरों में भी दर्ज हैं। पुलिस ने गैंगवार की आशंका के चलते सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया। कोर्ट के रास्तों में बैरिकेड्स लगाकर काफी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए। शहर पुलिस के अलावा सीआईए नारनौल और सीआईए स्टाफ महेंद्रगढ़ के पुलिस कर्मचारी व मधुबन और गुड़गांव से आए पुलिसकर्मी भी सुरक्षा व्यवस्था में शामिल रहे।