CM Nayab Saini Salary: सीएम के तौर पर नियुक्त हुए नायब सिंह सैनी न केवल हरियाणा के सीएम की सैलरी प्राप्त करेंगे, बल्कि सांसद को मिलने वाला वेतन और अन्य भत्तों का लाभ भी लेगे। बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी वर्तमान समय में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। राज्य की मौजूदा 14वीं विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायक निर्वाचित हुए बगैर भी राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर पूरा वेतन और भत्ते लेने के कानूनन योग्य है। उन्हें सिर्फ निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और टेलीफोन भत्ता नहीं दिया जाएगा।
पजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के कानूनी विश्लेषक हेमंत कुमार ने बताया कि नायब सिंह हरियाणा विधानसभा के फिलहाल सदस्य नहीं हैं, इसलिए उन्हें निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और निर्वाचन क्षेत्र में कार्यालय के खर्चा प्राप्त नहीं होगा। इसका कारण है कि वर्तमान में वह राज्य का कोई विधानसभा हलका उनका निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। हालांकि अगर वह 25 मई, 2024 को निर्धारित करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव जीतकर विधायक बन जाते हैं, तो उन्हें निर्वाचन भत्ता और उसमें ऑफिस का खर्चा भी मिलना शुरू होगा।
मंत्री सभी इस लाभ के हकदार
राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को मिलने वाले वेतन-भत्ते का विषय है, तो वह उन्हें विधानसभा के सदस्यों अर्थात विधायकों पर लागू होने वाले हरियाणा विधानसभा सदस्य कानून, 1975 के प्रावधानों के तहत नहीं बल्कि हरियाणा मंत्रिगण वेतन एवं भत्ते कानून, 1970 के प्रावधानों के तहत दिए जाते हैं।
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ऐसे होगा टैक्स का भुगतान
राज्य में अगर कोई गैर-विधायक मुख्यमंत्री या फिर मंत्री नियुक्त होता है, तो उसे उसकी नियुक्ति से 6 महीने की अवधि के अंदर राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना संवैधानिक तौर पर जरूरी है, लेकिन जहां तक ऐसे गैर-विधायक मुख्यमंत्री या मंत्री को मिलने वाले वेतन और भत्ते जैसे सत्कार भत्ता का विषय है, तो वह उसे विधायक बनने से पहले भी दिया जाता है। इसके आलावा उसे सरकारी आवास या उसके एवज में निर्धारित भत्ता, सरकारी गाड़ी या उसके एवज में क्न्वेयंस और निर्वाचन क्षेत्र में कार्यालय के खर्चे के लिए भी भत्ता मिलता है। यहीं नहीं सभी सीएम और मंत्री को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्तों दोनों पर इनकम टैक्स का भुगतान भी प्रदेश सरकार के खजाने में से ही किया जाता है।