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Haryana Pension Scheme: हरियाणा सरकार ने नए साल से पहले पेंशनरों को बड़ा झटका दिया है। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि 10 साल पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों से कम्यूटेड वैल्यू की रिकवरी की जाए।

Haryana Pension Scheme: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के हजारों पेंशन भोगियों को बड़ा झटका दिया है। इसके तहत 10 साल पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों से कम्यूटेड वैल्यू यानी 'पेंशन फंड में से लिए गए एडवांस' की रिकवरी करने के आदेश दे दिए गए हैं। किश्तों में इसकी वसूली की जाएगी और इसकी शुरुआत 6 महीने पहले यानी जून 2024 से की जाएगी। ऐसे में जिन लोगों ने पेंशन फंड से एडवांस पैसा लिया है उन्हें जनवरी 2025 से कम पेंशन मिलेगी। 

कम्यूटेड वैल्यू की रिकवरी होगी शुरू

इस मामलों को लेकर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की तरफ से प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल और राज्य सरकार के ट्रेजरी एवं लेखा विभाग के डायरेक्टर जनरल को इसकी औपचारिक सूचना दे दी गई है। सूचना में पेंशन वितरित करने वाले बैकों को कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद से रोकी गई कम्यूटेड वैल्यू की वसूली फिर से शुरू कर दी जाए।

जानें क्या है कम्यूटेड वैल्यू

बता दें कि जब कोई सरकारी कर्मचारी और अधिकारी नौकरी पर होता है, तो उसकी सैलेरी से दो फंड काटे जाते हैं। इसमें पहला EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) और दूसरा रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए फंड होता है। जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है, तो वो ईपीएफ का सारा पैसा निकाल सकता है। वहीं इसके अलावा वे अपनी जरूरत के अनुसार पेंशन फंड का भी कुछ पैसा निकाल लेते हैं, जिसे कम्यूटेड वैल्यू कहा जाता है। बाद में सरकार रिटायर हो चुके कर्मचारी की पेंशन से इस कम्यूटेड वैल्यू की रिकवरी करती है।

हरियाणा में सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों ने पैसे तो लिए लेकिन उसकी भरपाई के लिए पेंशन में कटौती नहीं की गई। इसके कारण कर्मचारियों व अधिकारियों को उनकी पूरी पेंशन राशि मिलती रही। अब प्रदेश सरकार की तरफ से उनकी पेंशन से कटौती कर रिकवरी की जाएगी। 

हाईकोर्ट के निर्देश पर लिया गया फैसला

बता दें कि इस साल जून के महीने में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के उन सभी पेंशन भोगियों के कम्यूटेड वैल्यू रिकवर करने के आदेश दिए थे, जो 10 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। पंजाब से जुड़े इस मामले के आदेश पर हरियाणा सरकार ने भी 27 नवंबर को ये निर्देश जारी किए। इसके बाद 19 दिसंबर को हाईकोर्ट ने कहा कि ये आदेश हरियाणा में भी लागू होने चाहिए। 

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