Jind: अब हरियाणा पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर काटे गए चालान को ऑनलाइन भरा जा सकता है। इसके लिए पेटीएम में चालान भरने का ऑप्शन दे दिया गया है। जिस भी व्यक्ति का चालान कटा है, वह व्यक्ति अपने मोबाइल में पेटीएम एप ओपन करके सर्च ऑप्शन में चालान लिख कर सर्च करे। हरियाणा ट्रेफिक पुलिस का ऑप्शन चुने, उसमें अपना चालान नंबर भरकर अपने चालान की पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि अब तक केवल नकदी के रूप में ही चालान भरा जाता था। पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा यातायात पुलिस की तरफ से यह पहल की गई है।
यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने की कवायद
यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने व पारदर्शिता लाने की कवायद को देखते हुए पुलिस ने मोबाइल चालान के बाद अब पेटीएम के माध्यम से भी चालान भरने की सुविधा शुरू कर दी है। पहले यह चालान केवल नगद राशि के माध्यम से ही भरे जाते थे। पहले यह यातायात चालान केवल नकद तरीके से भुगतान होता था। जब चालक ट्रेफिक नियमों की अवहेलना करते हैं तो विवादों से बचने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा यातायात पुलिस की तरफ से यह पहल की गई है। इससे चालानों को चुकाने का सबसे आसान तरीका डिजिटल भुगतान है। आजकल आमजन किसी भी लेनदेन के लिए नकद राशि की तुलना में ऑनलाइन भुगतान को प्राथमिकता देते हैं।
ऐसे होगा चालान का भुगतान
पुलिस प्रवक्ता अमित कुमार ने बताया कि पेटीएम से चालान भरने के लिए अपने स्मार्टफोन पर एप खोलें और रिचार्ज व बिल भुगतान अनुभाग का चयन करें। चालान का पता लगाने और चयन करने के लिए नीचे जाकर दिखाई देने वाले विकल्पों में से प्रासंगिक यातायात प्राधिकरण के रूप में हरियाणा ट्रेफिक पुलिस चुनें। उसमें फिर आवश्यक विवरण दर्ज करें, जैसे आपका चालान नंबर, वाहन पंजीकरण नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जुर्माना राशि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें और भुगतान करें।
पेटीएम एप की सहायता से ट्रैफिक चालान का भुगतान करें
एसपी सुमित कुमार ने बताया कि अब हरियाणा पुलिस की तरफ से आमजन को पेटीएम एप की सहायता से ट्रैफिक चालान का भुगतान करने की सुविधा प्रदान की गई है। यातायात नियमों की अवहेलना करने पर जिस भी वाहन चालक का चालान कटा है वह पेटीएम के माध्यम से ऑनलाइन अपना चालान भर सकता है। ऑनलाइन चालान भरते समय सावधानी बरतें और बताए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर ही अपना चालान भरें।