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Nuh Violence: सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में वरिष्ठ अधिवक्ता ताहिर हुसैन देवला को सेशन कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने 18 जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

Nuh Violence: सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में नामजद किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता ताहिर हुसैन देवला को फिलहाल राहत मिल गई है। सेशन कोर्ट में ताहिर देवला की अग्रिम जमानत को लेकर बहस हुई। जिसके बाद कोर्ट ने आगामी तारीख 18 जुलाई तक ताहिर हुसैन देवला एडवोकेट की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आगामी 18 जुलाई को सेशन कोर्ट न्यायाधीश सुशील कुमार इस मामले में अपना फैसला सुना सकते हैं। ताहिर हुसैन देवला की पैरवी ताहिर हुसैन रूपड़िया, एमयू हसन, रमजान चौधरी एडवोकेट सहित कई अधिवक्ताओं ने की।

सोशल मीडिया पर किए भड़काऊ पोस्ट

14 जुलाई को मनोज कुमार सिपाही की शिकायत पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के मामले में ताहिर हुसैन देवला एडवोकेट के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे के बाद उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी।

उनकी चैट को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी किया जा रहा था। कुल मिलाकर कुछ दिन के लिए ताहिर हुसैन देवला एडवोकेट को राहत मिल गई है। अब देखना यह है कि आगामी 18 जुलाई को इस मामले में माननीय सेशन कोर्ट सुशील कुमार की अदालत क्या फैसला सुनाती है।

क्या है मामला

बता दें कि आगामी 22 जुलाई को प्रस्तावित शोभायात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर ताहिर हुसैन देवला एडवोकेट के द्वारा भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोप है। बीते साल शोभायात्रा के दौरान नूंह सहित राज्य के कई जिलों में हिंसा हो गई थी, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद इलाके में बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। तकरीबन 60 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई थी और सैंकड़ों लोगों को इसमें नामजद कर गिरफ्तार किया गया था। अभी भी नूंह हिंसा से जुड़े कुछ लोग जिला कारागार नूंह में बंद हैं और कुछ जमानत पर बाहर आ चुके हैं, लेकिन इस बार होने वाली शोभायात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है।

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