Narnaul : न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए इस बार प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। जब लिखित में परमिशन मिल जाए, तभी किसी होटल में नए साल की खुशी 31 दिसंबर या एक जनवरी को मनाएं। इस तरह के आदेश पुलिस विभाग ने जारी किए है। इन आदेशों पर नजर डाले तो पुलिस विभाग, आबकारी विभाग व एसडीएम से परमिशन मिलने के बाद ही नए साल की खुशी होटल में एकत्रित होकर मनाई जा सकती है।
बिना अनुमति नए साल की पार्टी करना पड़ सकता है महंगा
पुलिस विभाग का कहना है कि जिले में स्थित होटलों में बिना अनुमति के नए साल पर पार्टी नहीं होगी। लिक्वर पार्टी के लिए भी आबकारी विभाग से अनुमति लेनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार संबंधित विभाग से लाइसेंस निस्तारण की कार्रवाई की जाएगी। होटल संचालकों को निर्देश दिए गए है कि नए साल पर पार्टी के आयोजन के लिए पुलिस विभाग, आबकारी विभाग व एसडीएम से अनुमति लेनी आवश्यक है। होटल में आने वाले सभी लोगों का विवरण रजिस्टर में दर्ज करना होगा। नाबालिगों, छात्र-छात्राओं का होटलों में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा डीजे
पुलिस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक डीजे नहीं बजने दिया जाएगा। जिला में यह आदेश उपायुक्त ने भी जारी किए हुए है। ऐसे में रात 10 बजे के बाद डीजे ना बजाए। ऐसा करने पर डीजे संचालक, होटल संचालक पर भी पुलिस केस दर्ज कर सकती है।
असामाजिक गतिविधियों पर रहेगी पैनी नजर
पुलिस अधीक्षक नितिश अग्रवाल ने कहा कि नववर्ष का आगमन आम जनता द्वारा हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। नया साल 2024 के शांतिपूर्ण जश्न मनाने व आमजन की सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए हैं कि सार्वजनिक स्थान और सड़क के किनारे शराब पीना, वाहनों के साइलेंसर से पटाखे फोड़ ध्वनि प्रदूषण कर हुड़दंग करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले में विभिन्न स्थानों पर विशेष नाके लगाए जाएंगे और शराब के नशे में गाड़ी चलाने वालो की जांच की जाएगी। शरारती तत्वों द्वारा इस अवसर पर शराब पीकर सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर की जाने वाली हुडदंग बाजी और गतिविधियों को नियंत्रण करने के उद्देश्य से व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं।