Ambala: बच्चे के साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम देकर अश्लील वीडियो बनाने वाले तीन मुजरिमों को अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत ने दोषियों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका गया। जुर्माना राशि की अदायगी न होने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषियों को सजा मिलने के बाद पीड़ित के परिजनों ने संतोष जताया।

2020 में बच्चे के साथ किया गया था कुकर्म

जिला न्यायवादी मनोज कुमार वशिष्ट ने बताया कि 3 मार्च 2020 को पीड़ित बच्चे के पिता ने अंबाला शहर थाने में शिकायत दी कि हरसिमरन सिंह, गगनदीप सिंह और जसकीरत सिंह पिछले 4-5 साल से उसके बच्चे के साथ कुकर्म कर रहे हैं। उन्होंने पीड़ित बच्चे का वीडियो भी बना लिया है। अब उसे धमकियां भी दे रहे हैं। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा जांच की गई। पीड़ित और उसके गवाहों के बयान दर्ज किए गए। बच्चे का मेडिकल करवाया गया, जिसके साक्ष्यों के साथ-साथ अन्य साक्ष्य भी एकत्रित किए गए। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया गया। आरोपी व्यक्तियों की आवाज के नमूने भी प्राप्त किए और जांच के लिए एफएसएल को भेजे गए। जांच पूरी होने पर धारा 173 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई।

22 मई को अदालत ने आरोपियों को ठहराया था दोषी

जिला न्यायवादी मनोज कुमार वशिष्ट ने बताया कि बच्चे के साथ कुकर्म करने के मामले में अदालत ने तीनों आरोपियों को 22 मई के दिन दोषी करार दिया था। इसी कड़ी में अदालत ने तीनों आरोपियों को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 और आईपीसी की धारा 506 के तहत दोषी ठहराते हुए बीस-बीस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न देने पर दोषियों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।