Supreme Court Hearing: सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार को पंजाब-हरियाणा की सीमा शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुनवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि कोर्ट आज किसानों से बातचीत के लिए वार्ताकारों के नाम तय किए जा सकते हैं। बता दें कि इस मामले को लेकर पिछली बार 12 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उस समय कहा गया था कि अंबाला और पटियाला के एसएसपी को बैठक कर बात करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि कुछ रास्तों को जरूरतमंद लोगों के लिए खोला जा सके, ताकि आवाजाही में लोगों की परेशानी न झेलनी पड़े।
हरियाणा सरकार ने लिया था फैसला
बता दें कि 250 किसान संघों द्वारा किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कारण 13 फरवरी से ही शंभू बॉर्डर बंद है। पंजाब के कई किसान संघों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच को लेकर मार्च शुरू किया था, इसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने उन्हें रोकने के लिए अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड लगा दिए। इस तरह सुरक्षाबलों ने किसानों को वहीं पर रोक दिया और लगभग सात महीने से किसान वहीं पर डटे हुए हैं।
कोर्ट ने दिए थे ये आदेश
वहीं, किसान संगठनों ने भी अपनी बैठक आयोजित की है। इस बैठक में 31 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बता दें अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह हाईवे पार्किंग की जगह नहीं है और इसके साथ ही कोर्ट ने इसे आंशिक रूप से खोलने का आदेश दिए थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक सप्ताह के भीतर एंबुलेंस, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्रों और आदि के लिए हाईवे की एक लेन खोल दिया जाए।
इसके लिए पंजाब और हरियाणा के डीजीपी के साथ-साथ पटियाला, मोहाली और अंबाला के एसपी को बैठक कर इस पर फैसला लेने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों के बीच सहमति बन जाती है तो सुनवाई की तारीख का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।