चंडीगढ़। हाईकोर्ट की रोक के बाद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख पैरोल की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। जिस पर हाईकोर्ट ने डेरामुखी की याचिका पर हरियाणा सरकार व शिरोमणी सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी ) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एसजीपीसी की याचिका पर कोर्ट ने राम रहीम को कोर्ट की अनुमति के बिना पैरोल देने पर रोक लगा दी थी। डेरा मुखी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। जिस पर कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि डेरा मुखी जैसे सजायाफ्ताओं में से सरकार ने अब तक कितनी पैरोल की अर्जी खारिज की है।
याचिका में यह की मांग
डेरा प्रमुख ने हाईकोर्ट से अपनी याचिका में कहा कि अभी उसके पास इस साल की 41 दिन की पैरोल/फरलो बची हुई है और वे इसका लाभ उठाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया कि वह इस साल 20 दिन और 21 दिन की फरलो सहित कुल 41 दिनों की अवधि के लिए पैरोल के पात्र हैं। हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने राज्य को निर्देश दिया था कि भविष्य में अदालत की अनुमति के बिना डेरा प्रमुख के पैरोल के आवेदन पर विचार न किया जाए। 29 फरवरी के आदेशों पर रोक हटाने की मांग करते हुए डेरा प्रमुख ने अब दलील दी है कि पैरोल और फरलो देने का उद्देश्य सुधारात्मक प्रकृति का है और दोषी को परिवार और समाज के साथ अपने सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में सक्षम बनाना है।
70 दिन की पैराले व 21 दिन की फरलो का अधिकार
डेरा प्रमुख ने कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा कि हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेम्पररी रिलीज) एक्ट 2022 के तहत पात्र दोषियों को हर कैलेंडर वर्ष में 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो देने का अधिकार दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि नियम ऐसे किसी भी दोषी को पैरोल और फरलो देने पर रोक नहीं लगाते हैं, जिसे आजीवन कारावास और निश्चित अवधि की सजा वाले तीन या अधिक मामलों में दोषी ठहराया गया हो और सजा सुनाई गई हो। याचिका में बताया कि हरियाणा सरकार मामले में अपने जवाब दायर कर बता चुकी है कि सिर्फ डेरा मुखी ही नहीं बल्कि ऐसे 89 और भी दोषी हैं। उन्हें तीन या तीन से ज्यादा संगीन अपराध में दोषी करार दिया जा चुका है और उन्हे समय पर पैरोल मिलती रही है, इसलिए उन्हें दी गई पैरोल गलत नहीं है।
आदेश में संशोधन की मांग
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख ने अपनी याचिका में कहा कि हाईकोर्ट अपने पैरोल देने के आदेश में आदेश में संशोधन की मांग की है। बार बार डेरा प्रमुख को पैरोल/फरलो देने के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर फरवरी माह में कोर्ट ने डेरा प्रमुख को भविष्य में कोर्ट की इजाजत के बगैर पैरोल या फरलो देने पर रोक लगा दी थी। डेरा मुखी ने याचिका में कहा कि वह इस साल 20 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो के अधिकारी हैं।