Jind: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधु की अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या करने के जुर्म में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को 10-10 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषियों को सजा मिलने के बाद परिजन संतुष्ट नजर आए।

शराब के ठेके के पास की थी युवक की हत्या

अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 जुलाई 2020 को गांव भगवानपुरा निवासी अश्वनी ने उचाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पास देर रात गांव के ही सुरेंद्र का फोन आया। उसने बताया कि गांव के शराब ठेके के पास उसने एक व्यक्ति को मार गिराया है। जब वह अपने दादा के साथ मौके पर पहुंचा तो उसका चाचा रामफल खून से लथपथ पड़ा हुआ था। वह चाचा को उपचार के लिए नरवाना नागरिक अस्पताल ले गए, जहां पर उसके चाचा की मौत हो गई। उसने आरोप लगाया कि सुरेंद्र तथा भीम ने उसके चाचा की हत्या की है। पुलिस ने अश्वनी की शिकायत पर सुरेंद्र तथा भीम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।

आरोपियों ने पीट-पीट कर की थी युवक की हत्या

पुलिस की छानबीन में सामने आया कि आरोपितों के साथ मृतक की तकरार हुई थी, जिसके चलते आरोपितों ने उसकी पीट-पीट कर हत्या कर दी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधू की अदालत ने सुरेंद्र तथा भीम को हत्या का दोषी करार देते हुए दोनों को आजीवन कारावास तथा दस-दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोनों दोषियों को दस-दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत के इस निर्णय से परिजन संतुष्ट नजर आए।