Diljit Dosanjh Concert: चंडीगढ़ में दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट हुए एक महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन उनकी मुसीबतें अब तक उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 नवंबर को चंडीगढ़ में हुए दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में निर्धारित की गई शोर सीमा का उल्लंघन किया गया है। इसलिए इस कॉन्सर्ट के आयोजकों को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया गया है।

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एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट की जगह में बदलाव

वहीं, 14 नवंबर को सेक्टर-34 प्रदर्शनी ग्राउंड में दिलजीत दोसांझ और 07 दिसंबर को हुए करण औजला के कॉन्सर्ट के बाद प्रशासन ने सबक लेते हुए एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में बदलाव किया है। 21 दिसंबर को एपी ढिल्लों का जो कॉन्सर्ट चंडीगढ़ के सेक्टर-34 प्रदर्शनी ग्राउंड में होने वाला था, अब वो सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड में होगा। ऐसा पहली बार होगा कि रैली ग्राउंड में कोई इतना बड़ा नाइट म्यूजिकल शो किया जा रहा हो। 

क्यों बढ़ीं दिलजीत दोसांझ की परेशानियां

बता दें कि 14 नवंबर को चंडीगढ़ में दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट हुआ था। इसको लेकर प्रशासन ने पहले से ही चेतावनी दी थी कि पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के दौरान आवाज 75 डेसिबल से ज्यादा रही, तो आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस कॉन्सर्ट के दौरान जांच नॉइज पॉल्यूशन की जांच की गई, जिसमें साउंड लेवल 93 डेसिबल तक दर्ज किया गया। इसको लेकर एडवोकेट रणजीत सिंह ने जनहित याचिका दायर की थी। अब इस मामले को लेकर आयाजकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 

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करण औजला के कॉन्सर्ट में भी परेशान हुए लोग

इसके अलावा 7 दिसंबर को करण औजला का भी कॉन्सर्ट हुआ था और इस दौरान ट्रैफिक समेत अन्य अव्यवस्था पनपी। साथ ही साउंड लेवल भी काफी ज्यादा था जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हुईं। लोगों ने कहा कि सेक्टर 34 के ग्राउंड में इस तरह के कॉन्सर्ट नहीं होने चाहिए क्योंकि आसपास घर हैं, इस्टीट्यूट्स हैं और दुकानें भी हैं। कॉन्सर्ट के कारण लंबा जाम लगता है और सुरक्षा के लिहाज से रास्ते भी बंद कर दिए जाते हैं। इसके कारण लोगों को काफी दिक्कत होती है। ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पाते। 

हाईकोर्ट ने भविष्य में सेक्टर 34 में कॉन्सर्ट न करने की कही बात

इसके कारण जब दिलजीत दोसांझ का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, तो पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने भविष्य में सेक्टर 34 में ऐसे कार्यक्रम न होने देने की बात कही। हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसे आयोजन सेक्टर 34 के ग्राउंड में नहीं बल्कि किसी स्टेडियम में होने चाहिए। 

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