Sonipat: शहर थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अत्तरेजा सिंह की अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। दोषी रिश्ते में किशोरी का मामा लगता है। दोषी ने कमरे में घुसकर बेटी से दुष्कर्म किया और डराकर चुप करा दिया। बाद में परिजनों को पता लगा तो पुलिस को शिकायत दी। अदालत ने दोषी पर 91 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए गए है। साथ ही जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
किराए के मकान में रहता है आरोपी
जिला हरदोई यूपी हाल शहर थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने 11 मई 2023 को शहर थाना पुलिस को बताया कि वह परिवार सहित शहर में किराए के मकान में रहते है। उनके परिवार में 17 साल की बेटी है। उनके साथ रिश्ते में उनके बच्चों का मामा लगने वाला उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर का शुभम भी पास ही किराए पर रहता था। शुभम लेंटर के लिए सरिया बांधने का काम करता था। वह अक्सर उनके पास आ जाता था। कई दिन से उनकी बेटी गुमसुम रहने लगी थी। उन्होंने बेटी से पूछा तो उसने बताया कि 4 मार्च को आरोपी शुभम उनके कमरे में घुस आया। उस समय वह अकेली थी। तब आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही उसके अश्लील फोटो खींच लिए। आरोपित ने धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो वह फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। उसे किसी से शादी करने लायक नहीं छोड़ेगा। साथ ही उसे व उसके परिवार को जान से मार देगा। उसकी धमकी से वह डर गई थी।
आरोपी पीड़िता के साथ करता रहा अश्लील हरकत व छेड़खानी
पीड़ित के पिता ने बताया कि इस घटना के बाद आरोपी उसकी बेटी के साथ कई बार छेड़खानी करता और गलत हरकत करता रहा। जिससे उनकी बेटी चुप रहने लगी। मामले का पता लगने पर पीड़ित ने पुलिस को बताया। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार की टीम ने कार्रवाई करते हुए 19 मई 2023 को आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। उसे एक दिन के रिमांड पर लेकर सभी सबूत जुटाए। उसके बाद चालान कोर्ट में पेश कर दिया। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपित शुभम को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 91 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषी को 31 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।