Sonipat: सदर थाना गोहाना क्षेत्र में युवक की हत्या का शव को पराली में डालकर जलाने के मामले में आरोपित महिला, उसके पति व देवर को अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत ने हत्या के मामले में तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने दोषियों पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को सात माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

पुलिस ने युवक के अपहरण का दर्ज किया था मुकदमा

गांव बुसाना निवासी बलजीत ने 3 नवंबर, 2019 को सदर थाना गोहाना पुलिस को बताया था कि उनका बेटा बिजेंद्र 2 नवंबर, 2019 की रात को घर में ही सोया था। सुबह उठे तो उनका बेटा नहीं मिला। उन्होंने उसके अपहरण की आशंका जताई। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। इसी बीच 3 नवंबर, 2019 की शाम को सदर थाना गोहाना पुलिस को सूचना मिली कि गांव बुसाना निवासी बलजीत के पराली के ढेर में आग लग गई थी। जिसके बाद बलजीत और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया तो पराली में एक व्यक्ति के पैर का जला हुआ हिस्सा मिला। जिस पर तत्कालीन सदर थाना प्रभारी कप्तान सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने पराली के अंदर से व्यक्ति के शव के अवशेष मिले। पुलिस को जांच में पता लगा कि शव रात से लापता बिजेंद्र का था।

मृतक बिजेंद्र की पत्नी के पास आती थी आरोपी महिला

मृतक के परिजनों ने बताया कि बिजेंद्र मिठाई तैयार कर बेचने का काम करता था। पुलिस ने बिजेंद्र की कॉल डिटेल निकाली थी तो उसमें रात को गांव के खुशीराम के मोबाइल नंबर पर बात होने का पता लगा। जिस पर पुलिस ने खुशीराम और उसके भाई प्रताप को गिरफ्तार कर बिजेंद्र हत्याकांड से पर्दा उठा दिया। तब पुलिस ने खुलासा किया कि बिजेंद्र की पत्नी सिलाई करती थी, जिसके चलते पड़ोस की रहने वाली महिला उसके पास आती थी। बिजेंद्र ने उस महिला का नंबर ले लिया और करीब डेढ़ साल पहले उसके संपर्क में आ गया। परिजनों को पता चला तो उसने करीब चार माह पहले बातचीत करनी बंद कर दी।

षड़यंत्र के तहत की युवक की हत्या 

हादसे से कुछ दिन पहले ही एक षड्यंत्र के तहत फिर से महिला ने बिजेंद्र से बातचीत की थी। उसने बिजेंद्र को घर बुलाया था। जिस पर वह 2 नवंबर, 2019 की रात महिला के कमरे में गया तो वहां पहले से बैठे उसके देवर प्रताप ने उसकी गर्दन दबा दी और उसके बाद खुशीराम ने उसके संवेदनशील अंग पर लाठियों से वार कर दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बाद में महिला को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में सबूत जुटाकर चार्जशीट दायर कर दी। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे अजय पराशर ने तीनों आरोपितों को दोषी करार दिया। उन्होंने हत्या व शव को खुर्द-बुर्द करने का दोषी माना गया। तीनों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई।

किशोर से कुकर्म करने वाले दोषी को 20 साल कैद

हिसार के हांसी क्षेत्र निवासी सुनील उर्फ सोनू ने एक बच्चे के साथ कुकर्म किया। सुनील बच्चे को सुनसान जगह पर ले गया और फिर उसके साथ कुकर्म किया। बच्चे के परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने सुनील के खिलाफ केस दर्ज किया। इसी मामले में पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार किया था। बच्चे के साथ कुकर्म के मामले में अदालत ने पांच दिन पूर्व सुनील को दोषी करार दिया, जिसे मंगलवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई।