Sports Minister Gaurav Gautam: खेल मंत्री गौरव गौतम की मुश्किलों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बढ़ा दिया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि मंत्री गौरव गौतम के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी। कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल की ओर से याचिका दायर की गई थी। दायर याचिका में गौरव गौतम पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगे हैं।
गौरव गौतम ने हाईकोर्ट के नियम का किया उल्लंघन
हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई दौरान जस्टिस अर्चना पुरी की कोर्ट में दलाल की ओर से सीनियर एडवोकेट मोहन जैन ने दलील दी है कि गौरव गौतम ने हाईकोर्ट के नियमों का उल्लंघन किया है। हाईकोर्ट ने तय नियम के मुताबिक गौरव को मामले को लेकर लिखित बयान दाखिल करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रावधान के अनुसार, प्रतिवादी को सुनवाई से कम से कम 3 दिन पहले आरोपों का विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा था। कोर्ट ने अब मंत्री को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है।
हाईकोर्ट ने गौरव गौतम को एक हफ्ते का समय दिया
एडवोकेट जैन ने कहा कि गौरव को भेजे नोटिस का समय 14 दिसंबर 2024 को पूरा हो गया था। गौरव गौतम को 6 जनवरी तक अपना लिखित बयान हाईकोर्ट में देना था। हालांकि, गौतम ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया। इसे लेकर एडवोकेट मोहन जैन ने कहा कि इस मामले में मंत्री को किसी तरह की कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। इस मामले में जस्टिस पुरी की ओर से गौरव गौतम को केवल एक हफ्ते के भीतर अपना लिखित बयान दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 28 मार्च को तय की गई है। अब कार्यवाही दिन-प्रतिदिन के आधार पर जारी रहेगी।
करण सिंह दलाल ने लगाए ये आरोप
पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल की याचिका में आरोप लगाया गया है कि गौतम ने चुनावी समर्थन हासिल करने के इरादे से अपने चुनाव अभियान को धार्मिक भावनाओं से जोड़ा है। उन्होंने धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर वोट मांगे हैं। यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसे में करण दलाल ने हाईकोर्ट से न्याय की मांग की है।