Sonipat: बरोदा थाना क्षेत्र में मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में पकड़े गए दो आरोपितों को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. संजीव आर्य ने मादक पदार्थ तस्करी के दोषियों को दस-दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर एक-एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। दोषी हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के थाना बंजार के गांव थारी मल्ला निवासी दुल्ले राम और गांव घलियाड़ निवासी उत्तम राम हैं।

2021 में नशा तस्करी करते हुए पकड़े गए थे आरोपी

बता दें कि मादक पदार्थ निरोधक सेल में नियुक्त तत्कालीन एसआई नरेश कुमार ने 16 मार्च 2021 को बरोदा थाना पुलिस को बताया था कि वह अपनी टीम के साथ गोहाना में गश्त कर रहे थे। तब उन्हें सूचना मिली कि गोहाना की तरफ से मादक पदार्थ तस्कर गाड़ी लेकर रोहतक की तरफ जाने वाले हैं। वह गाड़ी की स्टेपनी के पास लगवाए गए बॉक्स में मादक पदार्थ छिपाकर ले जा रहे हैं। जिस पर टीम ने भैंसवान चौकी के पास नाका लगा दिया। कुछ देर बाद हिमाचल नंबर की गाड़ी आई तो पुलिस ने उसे रुकवा लिया। पुलिस ने गाड़ी की गहनता से जांच की। सूचना के आधार पर पुलिस ने स्टेपनी के साथ अलग से बनवाए गए बॉक्स को खुलवाया था तो उसमें पैकेट भरे मिले थे। पुलिस ने गाड़ी में सवार दोनों व्यक्तियों को काबू कर लिया था।

हिमाचल प्रदेश के दुल्ले राम व उत्तर राम के रूप में हुई पहचान

नशे के साथ पकड़े गए आरोपियों की पहचान हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के थाना बंजार के गांव थारी मल्ला निवासी दुल्ले राम और गांव घलियाड़ निवासी उत्तम राम के रूप में हुई। टीम ने मौके पर तत्कालीन एएसपी निकिता खट्टर की मौजूदगी में तलाशी ली। उनके सामने पैकेट की जांच की तो उसमें 8 किलो 125 ग्राम चरस मिली। आरोपितों ने बताया कि वह हिमाचल में मनाली क्षेत्र के माफिया से चरस खरीदकर लाते थे। वह मांग के अनुसार हरियाणा के रोहतक व सोनीपत जिले में सप्लाई करते थे। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बरामद चरस का मूल्य करीब 6 लाख रुपए बताया गया था। पुलिस के सामने आरोपितों ने बताया कि इसे खुदरा में करीब 10 लाख रुपए में बेचा जाना था। पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था।