महिला को निर्वस्त्र घुमाने पर HC ने लिया संज्ञान: तरनतारन की घटना को बताया घिनौना, पंजाब सरकार से मांगा जवाब

पंजाब के तरनतारन में महिला को निर्वस्त्र कर गली में घुमाने के मामले में हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।;

Update: 2024-04-09 08:34 GMT
Punjab-Haryana High Court
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को लगाई फटकार।
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पंजाब में खेमकरण के गांव वल्टोहा में एक ही मोहल्ले के युवक-युवती के प्रेम विवाह से नाराज युवती के परिजन बेटी की ससुराल पहुंचे। घर में घुसने के बाद परिजनों ने वहां मौजूद बेटी व उसकी साथ के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब सास ने बहू को बचाने का प्रयास किया तो आरोपितों ने उसके कपड़े फाड़ दिए। फिर बाल पकड़कर घसीटते हुए उसे अर्धनग्न गली में ले गए और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। 

पीड़ित महिला को अमृतसर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने घटना पर स्वत संज्ञान लिया। घटना को घिनौनी करार देते हुए पंजाब सरकार से जवाब तलब किया। जिस पर अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। 

मां अपने दो बेटों व अन्य लोगों के साथ पहुंची 

बेटी द्वारा मोहल्ले के युवक के साथ प्रेम विवाह से खफा मां अपने दो दो बेटों व अन्य लोगों को लेकर बेटी की ससुराल पहुंची। जहां उन्होंने घर में घूसते ही बेटी व उसकी सास की पिटाई शुरू कर दी। इसी दौरान बेटी की सास के कपड़े फाड़े तथा उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए अर्धनग्न गली में ले आए। जहां उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। प्रेम विवाह करने वाले दोनों की उम्र करीब 19 साल बताई जा रही है।

पंजाब सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लेते हुए मामले को घिनौना मानते हुए 30 अप्रैल होने वाली सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार से अब तक इस मामले में की गई कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट के साथ अपना जवाब देने को कहा। पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर वीडियो बनाने वाले फोन को जब्त कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी घिनौनी घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं है तथा इन्हें रोकने के लिए ऐसी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

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