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हरियाणा के रेवाड़ी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोेषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

रेवाड़ी: नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट लोकेश गुप्ता ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोषी को सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला।

2021 में दर्ज करवाया था मामला

नाबालिग पीड़िता के पिता की शिकायत पर 15 जून 2021 को थाना बावल में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी पर नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोप थे। इस संबंध में नाबालिग को बरामद करके मजिस्ट्रेट के समक्ष ब्यान कराए गए। जांच इकाई की ओर से साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अब अदालत ने दोषी को 20 साल की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

पत्नी की हत्या मामले में आरोपी पति पहुंचा जेल

नारनौल के गांव मूसनौता में एक व्यक्ति ने निवार के पट्टे से गला घोंटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। मृतका के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए थाना निजामपुर पुलिस टीम ने आरोपित दशरथ वासी मूसनौता को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया था। रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपित से निवार का पट्टा बरामद किया। पूछताछ में आरोपित का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर आरोपित का उसकी पत्नी के साथ झगड़ा होता था। इसी के चलते आरोपित ने वारदात को अंजाम दिया। अब आरोपी को अदालत ने जेल भेज दिया।

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