MLA Gokul Setia Case: सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका दायर करते हुए विधायक ने हाईकोर्ट से उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग उठाई है। गोकुल सेतिया के खिलाफ चल रहे मामले को लेकर 14 जनवरी यानी मंगलवार को जस्टिस त्रिभुवन दहिया द्वारा याचिका पर सुनवाई की गई थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 जनवरी को की जाएगी।
गोकुल सेतिया पर क्या आरोप लगे ?
पूरा मामला जनवरी 2023 का है। कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया पर कर्मचारी को बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगाया गया था। इस मामले मे नगर परिषद में चपरासी के तौर पर कार्यरत कर्मचारी राजेश कुमार ने विधायक के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराया था। राजेश कुमार ने शिकायत करते हुए बताया था कि, 11 जनवरी के दिन दोपहर तीन बजे विधायक अपने साथियों के साथ ऑफिस में आया था। जिसके बाद विधायक ने राजेश पर फाइल का काम करने का दबाव बनाने लगा।
जान से मारने की दी धमकी
राजेश ने पुलिस को बताया कि विधायक के साथी उसे जबरदस्ती पकड़कर एक कमरे में ले गए। उनके साथ मारपीट की गई, उनमें से एक आरोपी ने राजेश के प्राइवेट पार्ट पर भी हमला कर दिया। इसके अलावा आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। मारपीट के दौरान जब राजेश चीखने लगा तो उकी आवाज सुनकर दूसरे कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। जिसके बाद वर्करों ने उन्हें बचाया।
इस घटना के बाद राजेश ने विधायक के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। गोकुल सेतिया ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सिरसा सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया गया था। लेकिन बाद में हाईकोर्ट से उन्हे राहत मिल गई थी। इस मामले में पुलिस ने SC/ST एक्ट की धारा को हटा दिया था।
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