जींद: घर में घुसकर नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को दो वर्ष तीन माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

घर में घुसकर किया था दुष्कर्म

अभियोजन पक्ष के अनुसार सात दिसंबर 2022 को सदर थाना क्षेत्र के तहत रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि एक व्यक्ति द्वारा घर में घुस कर उसकी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म (Rape) किया गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने सुंदरपुर निवासी रामभगत के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रामभगत को अदालत में पेश किया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया।

दोषी को सुनाई 20 साल की कैद

पुलिस ने आरोपित के खिलाफ साक्ष्यों सहित चालान अदालत में पेश किया। साथ ही समय पर गवाहों को भी सुरक्षित अदालत में पेश करके मामले की पैरवी की। बुधावर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट व पॉक्सो अदालत ने दोषी रामभगत को 20 साल कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष तीन माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।