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हरियाणा के सोनीपत में नाबालिग को भगाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 58 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को 21 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

सोनीपत: खरखौदा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट कोर्ट ) नरेंद्र की अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने दोषी पर अलग-अलग धाराओं में 58 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

नाबालिग को भगा ले गया था दोषी

एक व्यक्ति ने 26 मई 2023 को खरखौदा थाने में शिकायत देकर बताया था कि वह मेहनत-मजदूरी का काम करता है। 24 मई 2023 को ईंट-भट्टे पर काम करने वाला नितिन उसकी 13 साल की बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। अपने स्तर पर उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। मामले को लेकर पुलिस को अवगत करवाया। पुलिस ने इस संबंध में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लड़की को बरामद कर उसका मेडिकल करवाया। उसके बाद उसे अदालत में पेश किया। लड़की ने बताया कि आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले में अन्य धाराओं को जोड़ा गया।

अदालत में मामला था विचाराधीन

पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित को अदालत में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे नरेंद्र की अदालत ने आरोपित को दोषी करार दिया और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल कैद की सजा व 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा-363 आईपीसी में तीन साल कैद व दो हजार रुपए जुर्माना, धारा-366 में पांच साल कैद व तीन हजार रुपए जुर्माना और 84 जेजे एक्ट के तहत पांच साल कैद व तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को 21 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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