सोनीपत: शहर थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 52 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही जुर्माना राशि से 40 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए गए।
होटल के कमरे में दिया वारदात को अंजाम
शहर थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने 17 अप्रैल 2023 को पुलिस में दी शिकायत में बताया कि उसकी दो बेटियां 16 अप्रैल 2023 दोपहर को बाजार में सामान खरीदने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने लड़कियों की तलाश शुरू कर दी। 22 अप्रैल को छोटी लड़की अपने पिता के साथ थाने पहुंची और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की शिकायत दी। बाद में पुलिस ने बड़ी लड़की को गुरुग्राम से बरामद कर लिया। पीड़िता ने पवन उर्फ बाबा नामक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। दोनों बहन घर से निकली तो पवन उन्हें होटल में कमरा दिलाने में मदद करने के बहाने ले गया और जबरन 14 वर्षीय किशोरी को धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया।
अदालत ने सुनाई कड़ी सजा
मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार व जांच अधिकारी शकुंतला ने मूलरूप से रोहतक के गांव चमारिया व घटना के समय जटवाड़ा क्षेत्र सोनीपत निवासी पवन उर्फ बाबा को 24 अप्रैल को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र की अदालत ने पवन को दोषी करार दिया और उसे 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना, धमकी देने के मामले में दो साल कैद व दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को नौ माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।