सोनीपत: सदर थाना गोहाना क्षेत्र के गांव मोई हुड्डा में होली पर्व के दिन हुई कहासुनी में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की अदालत (Court) ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
होली के दिन हुई थी कहासुनी
गांव मोई हुड्डा निवासी राकेश ने सदर थाना गोहाना पुलिस को 19 मार्च, 2022 को दी शिकायत में बताया था कि 18 मार्च को होली दिन शाम करीब चार बजे उसके भाई अशोक की गांव के ही संदीप व चार अन्य के साथ कहासुनी हुई थी। इस दौरान बीच-बचाव होने के बाद सभी अपने घर चले गए। इसके बाद वह अपने भाई अशोक के साथ बाइक लेकर खेत में गया था। शाम करीब छह बजे जब वह वापस घर के पास पहुंचे तो गली में पांचों आरोपित उनके भाई नरेश को लाठी-डंडों से पीट रहे थे। वह नरेश को छुड़वाने लगे थे तो पांचों ने उन पर हमला बोल दिया। इस दौरान संदीप ने पिस्तौल निकालकर उसके भाई अशोक को सिर में गोली मार दी और मौके से फरार हो गए।
उपचार के दौरान हुई थी मौत
राकेश ने बताया कि आरोपी अपनी बाइक छोड़कर भागे थे। वह भाई अशोक को लेकर रोहतक पीजीआई (PGI) पहुंचा, जहां उपचार के दौरान अशोक की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में पांच आरोपितों को नामजद किया था। तत्कालीन थाना प्रभारी कर्मजीत सिंह की टीम ने मामले में संदीप व अन्य को गिरफ्तार किया। अब मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र सिंह ने संदीप को दोषी करार दिया, जबकि अन्य को बरी कर दिया। मामले में अदालत ने संदीप को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर नौ माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।