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हरियाणा के सोनीपत में पत्नी की हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी पति को उम्रकैद व 6 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सोनीपत: कुंडली थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या करने के आरोपित पति को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह की अदालत ने दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर छह हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी को शक था कि उसकी पत्नी घर छोड़कर चली जाएगी, जिसके चलते वारदात को अंजाम दिया।

पहली पत्नी चली गई थी छोड़कर

गांव खुरवसिया जिला देवरिया उत्तर प्रदेश निवासी लेखराज ने बताया कि उनकी बहन देवरिया के गांव भरौली निवासी रज्जो ने अपनी बेटी रंजना की शादी छह साल पहले मूलरूप से गांव बैंयापुर निवासी सतीश के साथ की थी। सतीश की पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद उसने छह साल पहले रंजना से दूसरी शादी की थी। रंजना अपने मायके जाना चाहती थी, जिसके चलते 3 जनवरी, 2021 को सतीश ने गला दबाकर रंजना की हत्या कर दी। पुलिस ने लेखराज के बयान पर आरोपित के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन बारोटा चौकी प्रभारी संदीप कुमार की टीम ने आरोपित सतीश को गिरफ्तार कर लिया था।

पत्नी के छोड़कर जाने का था भय

गिरफ्तार आरोपी पति सतीश ने पुलिस को बताया कि उसके व पत्नी की उम्र में करीब 15 साल का अंतर था। उसकी पत्नी अक्सर मायके जाने की जिद करती थी, जिसके चलते उसे डर था कि वह भी पहली पत्नी की तरह उसे छोड़कर चली जाएगी। उसकी पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। ऐसे में वह रंजना को मायके जाने से रोकता था। इसी बात को लेकर हुई कहासुनी में उसने हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले में गंभीरता से जांच करते हुए आरोपी को सजा दिलाने का काम किया।

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