Logo
MP Primary Teacher Job crisis: मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने 25 जिलों में 341 से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त करने का आदेश जारी किया है। बताया कि प्राथमिक शिक्षकाें के लिए D.Ed जरूरी है। जबकि, यह B.Ed डिग्रीधारी हैं।

MP Primary Teacher Job crisis: मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में सेवारत 341 से अधिक शिक्षकों की नौकरी संकट में है। लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को इनकी नियुक्ति निरस्त करने का आदेश जारी किया है। इनकी बीएड डिग्री को अयोग्य बताया गया है। 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला 
मध्यप्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए 25 जिलों के डीईओ को आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया कि 10 अगस्त, 2023 के बाद B.ED डिग्री पर नियुक्ति पाने वाले प्राथमिक शिक्षकों को आयोग्य घोषित कर उनकी नियुक्ति निरस्त की जाए। मध्य प्रदेश में ऐसे सैकड़ो से अधिक शिक्षक हैं। 

यह है डीपीआई का आदेश 
लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से बताया गया कि प्राथमिक शिक्षक के लिए D.Ed जरूरी है। जिन शिक्षकों की योग्यता में D.Ed की जगह B.Ed लिखा है, उनकी नियुक्ति निरस्त की जाएगी। डीपीआई का यह आदेश 10 अगस्त, 2023 के बाद नियुक्त हुए प्राथमिक शिक्षकों पर प्रभावशील होंगे। यानी 10 अगस्त, 2023 के पहले B.Ed डिग्री के आधार पर हुईं प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां मान्य होंगी।  

यह भी पढ़ें: MP News: शिवपुरी में जैन संत बनेंगी 2 बहनें, आर्यिका दीक्षा लेंगी; मां-बाप और भाई ले चुके संन्यास

इन जिलों में आदेश जारी 
लोक शिक्षण संचालनालय ने आगर मालवा, अशोकनगर, दमोह, कटनी, छतरपुर, डिंडोरी, गुना, खण्डवा, मंदसौर, अलीराजपुर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, सीधी, सिंगरौली, रायसेन, रतलाम, टीकमगढ़, सागर, शिवपुरी, श्योपुर, उज्जैन और विदिशा के जिला शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश जारी किया है।

यह भी पढ़ें: जबलपुर में मकान गिरा, पति-पत्नी की मौत: ग्रामीणों ने निकाले शव, देखें Video

jindal steel jindal logo
5379487