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MP Crime: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की ग्रामीण थाना पुलिस ने बाघ का शिकार कर उसकी खाल की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए आरोपियों के पास मिले बाघ की खाल, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल को जब्त कर पूछताछ की जा रही है। 

MP Crime: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की ग्रामीण थाना पुलिस ने बाघ का शिकार कर उसकी खाल की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए आरोपियों के पास मिले बाघ की खाल, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल को जब्त कर पूछताछ की जा रही है।  

पहले से मौजूद पुलिस की टीम
जानकारी के अनुसार 27 मई को पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग बाघ की खाल को बेचने की फिराक में हैं। यह आरोपी बालाघाट से नवेंगांव होते हुए गोंदिया की तरफ पहुंचे थे, तभी यहां पर पहले से मौजूद पुलिस की एक टीम ने आरोपियों को बाघ की खाल के साथ धर दबोचा। 

अपराध स्वीकार किया गया
पुलिस जानकारी के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा बाघ की खाल को बेचने की मंशा से बाघ का शिकार करने का अपराध स्वीकार किया गया है। जिसको संज्ञान में लेते हुए आरोपियों के विरुद्ध थाना ग्रामीण बालाघाट में अपराध क्रमांक 162/2024 धारा 9, 39, 49 बी, 50, 51 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों द्वारा ग्राम अरंडी, थाना गढ़ी के पास इमली टोला के जंगल में होली त्यौहार के 3 से 4 दिन करंट बिछा कर बाघ का शिकार किया गया था।

सांभर का मांस बरामद की थी
पुलिस की ओर से आरोपियों के संबंध में दी गई जानकारी के अनुसार जहां बाघ के शव को काट कर उसकी खाल को जंगल मे ही दफन करके रखा गया था। वही दो-तीन दिन पूर्व ही ज़ब वन विभाग की टीम ने आरंडी गांव पहुंचकर सांभर का मांस बरामद करने की कार्रवाई की थी, तो वन विभाग की कार्रवाई से ग्रामीण दहशत मे आ गए और उसी दहशत मे आकर आरोपियों ने आनन फानन मे जंगल मे छिपायी गयी बाघ की खाल निकालकर उसे बेचने की फिराक मे निकल पड़े।

न्यायालय के समक्ष पेश किया गया
यह तस्कर बाघ की खाल लेकर गोंदिया की ओर जा रहे थे, तभी उनकी योजना पर पानी फिर गया। पुलिस ने बताया कि बाघ के अन्य अवशेष अभी गायब हैं उसके बारे मे जानकारी एवं अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता के सम्बंध में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

आरोपियों की पहचान
पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों की पहचान आरोपी उदल सिंह पिता मंगल सिंह परते, निवासी ग्राम आरंडी, थाना गढ़ी, आरोपी राजेश पन्द्रे पिता संतन पन्द्रे, निवासी ग्राम आरंडी, थाना गढ़ी एवं किशोर कुमार पिता उकनलाल टेम्भरे, ग्राम सरेखा, थाना बैहर के रूप में की गई है। 

तीन माह पुरानी मादा बाघ की खाल
सूत्रों की माने तो पकड़ाए गए आरोपियों मे एक आरोपी वन विभाग मे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है, जो विभाग मे कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य करता था, जिसके कहने पर भी अन्य दो आरोपी खाल को बेचने निकले थे। इस मामले मे और भी अन्य आरोपी शामिल है, जो शिकार के समय पकड़ाए आरोपियों के साथ शामिल थे, जिनके बारे मे पता लगाया जा रहा है। इस पूरी कार्यवाही मे पुलिस ने लगभग तीन माह पुरानी मादा बाघ की खाल, दो एंड्राईड मोबाईल, मोटर साइकल MP-50-MT-8571 व बैग जप्त किया है।

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