Indore News: इंदौर के भाजपा नेता अक्षय कांति बम को बुधवार को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। अक्षय इंदौर में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी थे और चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। हाईकोर्ट ने अक्षय और उनके पिता कांति बम के आवेदन को मंजूर करते हुए अग्रिम जमानत को स्वीकार कर लिया है।
इंदौर में कांग्रेस अक्षय कांति बम के भाजपा में शामिल होने के कारण चुनाव नहीं लड़ पाई थी। ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ 17 साल पुराने जमीन विवाद के केस में 24 अप्रैल को धारा 307 बढ़ाने के आदेश दिए थे। इस दौरान वे सुनवाई से गैरहाजिर रहे तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया।
पुनर्विचार याचिका पर 5 जुलाई को होगी सुनवाई
अक्षय बम ने इस मामले को लेकर दो अलग-अलग अदालतों में याचिकाएं दायर की थी। हाई कोर्ट से इस केस में अग्रिम जमानत की मांग की थी। बुधवार को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है, जबकि इसके पुनर्विचार याचिका पर 5 जुलाई को सुनवाई की जाएगी।
10 मई को कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट
अक्षय और उनके पिता कांति बम दोनों के खिलाफ हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास की धारा 307 बढ़ाने के आदेश देते हुए कोर्ट में पेश होने के लिए कहा लेकिन पिता-पुत्र दोनों अपने व्यस्तता का हवाला देते हुए कोर्ट नहीं पहुंचे। इस पर कोर्ट ने 10 मई को दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था।
जिला कोर्ट से खारिज हो चुकी है याचिका
इस मामले में अक्षय और पिता कांति बम दोनों ने अग्रिम जमानत के लिए जिला कोर्ट से अर्जी दाखिल की थी, लेकिन वह खारिज हो चुकी है। जिसको लेकर अक्षय बम ने जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ भी रिवीजन याचिका लगा दी है। इस पर शुक्रवार 24 मई को सुनवाई होनी थी लेकिन लेकिन अब कोर्ट द्वारा जुलाई तक समय दिया गया है।