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MP News: भोपाल की MP -MLA कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेडे और पार्टी प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी सहित 3 अन्य कांग्रेसी नेताओं को 2 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही इन नेताओं पर 11- 11 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

MP News: मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेडे और पार्टी प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी सहित 3 अन्य उनकी ही पार्टी के नेताओं को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। इन कांग्रेसी नेताओं को साल 2016 में सीएम हाउस का घेराव करते हुए धरना-प्रदर्शन के मामले में सजा सुनाई गई है।

NSUI में रहते मुख्यमंत्री निवास का घेराव
भोपाल की MP -MLA कोर्ट ने सजा के साथ ही इन नेताओं पर 11- 11 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कार्ट ने धरना प्रदर्शन के मामले में तत्कालीन कांग्रेसी नेता आशुतोष चौकसे, आकाश चौहान, धनजी गिरी को भी 2 साल की सजा सुनाई है। यह सभी नेता NSUI में रहते मुख्यमंत्री निवास का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया था। 

कोर्ट पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं
एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे ने शनिवार को अपना फैसला सुनाते हुए इन सभी 5 नेताओं को सजा दी। 8 साल पुराने केस की सुनवाई का फैसला आने पर कांग्रेस के नेता कोर्ट पर किसी भी तरह की टिप्पणी न करते हुए भाजपा पर निशाना साध रहे हैं।

30 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत भी
बता दें कि वर्ष 2016 में व्यापम घोटाले के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के युवा नेताओं ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ उग्र प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। इस मामले में भाजपा के नेताओं की ओर से हबीबगंज थाने में शिकायत की गई। जिस पर पुलिस की कांग्रेसी नेताओं पर आईपीसी की धारा 353, 326, 333, 147 में मामला पंजीबद्ध किया गया था। हालांकि इस मामले में नेताओं को 30-30 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत भी मिल गई है। 

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