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Bhopal IAS Warrant Issued: महिला स्पोट्र्स ऑफिसर और प्राचार्य की शिकायत पर IAS निशांत वरवड़े और अनुपम राजन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया। मानवाधिकार आयोग ने इस पर जमानती वारंट जारी किया है।

Bhopal IAS Warrant Issued: मध्य प्रदेश के दो सीनियर आईएएस अफसरों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। इनमें आईएएस अधिकारी निशांत वरवड़े, अनुपम राजन शामिल हैं। वहीं, एक इंजीनियर के खिलाफ भी वारंट जारी किया है। अपर मुख्य सचिव (एसीएस) अनुपम राजन और आयुक्त (कमिश्नर) निशांत वरवड़े पद पर पदस्थ हैं। दोनों अधिकारी राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में पदस्थ हैं। 

मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग (Human Rights Commission) ने दो अधिकारियों को 5-5 हजार रुपए के जमानती वारंट जारी किए हैं। 22 जनवरी 2025 को उन्हें आयोग के सामने पेश होने के लिए निर्देशित किया गया है। एक महिला स्पोट्र्स ऑफिसर के मामले में कमिश्नर निशांत वरवड़े पर एक अन्य वारंट भी जारी किया गया है। आयोग ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के मुख्य इंजीनियर के खिलाफ भी वारंट जारी किया है।

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कॉलेज प्रोफेसर ने की थी शिकायत
यह मामला एक प्रोफेसर से जुड़ा हुआ है। मोतीलाल विज्ञान कॉलेज (एमवीएम) भोपाल के प्रोफेसर कैलाश त्यागी ने अर्जित अवकाश (एलटीसी) की राशि रोके जाने पर मामले की मानवाधिकार आयोग से शिकायत की थी। त्यागी ने कॉलेज प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने और ब्याज सहित राशि लौटाने की गुहार लगाई थी।

मानवाधिकार आयोग ने कैलाश त्यागी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए IAS अनुपम राजन और निशांत वरवड़े से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। महिला स्पोर्ट्स अधिकारी के मामले में भी जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया

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पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को वारंट
महिला स्पोर्ट्स अधिकारी ने कॉलेज प्राचार्य पर जातिसूचक टिप्पणी का आरोप लगाया था। मामले में भी निशांत वरवड़े ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी। इसी तरह पीडब्ल्यूडी के मुख्य इंजीनियर संजय मस्के ने भी बावड़िया कलां ओवरब्रिज सड़क मामले में अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी। लिहाजा, दोनों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है।

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