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Bhopal Radcliffe School: भोपाल में 3 साल की बच्ची से दरिंदगी के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने रेडक्लिफ स्कूल मान्यता रद्द कर दी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गुरुवार (17 अप्रैल) को आदेश जारी कर स्कूल संचालन पर रोक लगा दी।

Bhopal Radcliffe School: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 साल की बच्ची से दरिंदगी मामले में बड़ा एक्शन सामने आया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने रेडक्लिफ स्कूल मान्यता रद्द कर दी है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गुरुवार (17 अप्रैल) को आदेश जारी किया है। उनकी इस कार्रवाई के बाद रेडक्लिफ स्कूल का संचालन 2025-26 में नहीं हो पाएगा। 

स्कूल शिक्षा विभाग ने घटना की शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की थी। जांच में स्कूल प्रबंधन की खामियां मिलने के बाद मार्च, 2025 में स्कूल की मान्यता समाप्त किए जाने की अनुशंसा की गई थी। इस पर कलेक्टर ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्कूल की मान्यता नवीनीकरण न किए जाने का अदेश दिया है। 

DPC ने मांगा था अनुमोदन 
जिला शिक्षा केंद्र इन इस संबंध में अनुमोदन मांगा था, जिस पर राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर से कहा गया कि रेडक्लिफ स्कूल की मान्यता प्रत्याहरण प्रस्ताव का शासन द्वारा अनुमोदन दिया गया है। इसलिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता वापस लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। 

स्कूल संचालन पर लगाई रोक 
भोपाल जिला शिक्षा केन्द्र ने रेडक्लिफ स्कूल द्वारा किए गए मान्यता नवीनीकरण प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है। मामले में अब कलेक्टर ने भी आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि शासन के निर्णयानुसार मान्यता अस्वीकृत कर दिए जाने से रेडक्लिफ स्कूल सत्र 2025-26 से शाला का संचालन नहीं कर सकेगी। 

छात्राें के लिए जरूरी निर्देश 
रेडक्लिफ स्कूल के खिलाफ हुई इस कार्रवाई का असर, वहां अध्यनरत बच्चों के भविष्य पर नहीं पड़ेगा। कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आरटीई के तहत इस स्कूल में एडमिशन लेने वाले छात्र/छात्राएं शासकीय स्कूलों में प्रवेश ले सकेंगे। जबकि, अन्य छात्र/छात्राएं शासकीय अथवा स्वयं के व्यय पर अन्य प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई करा सकेंगे। 

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