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Chhindwara Triple Talaq: छिंदवाड़ा के रॉयल चौक में रहने वाली महिला इशरात ने बताया, 10 मई 2015 में उसकी शादी अब्दुल आसिफ अंसारी के साथ हुई थी। लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने पर पति ने उसे तलाक दे दिया।

Chhindwara Triple Talaq: मध्य प्रदेश में तलाक का एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है।  छिंदवाड़ा जिले में एक युवक ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया, क्योंकि उसने लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट दे दिया। भाजपा की सदस्यता लेकर उसने प्रचार भी किया था। 

छिंदवाड़ा के रॉयल चौक में रहने वाली महिला इशरात ने बताया कि 10  मई 2015 में उनकी शादी अब्दुल आसिफ अंसारी संग हुई थी। चुनाव में भाजपा को वोट देने पर पति ने तलाक दे दिया। इशरात और अब्दुल के एक बेटा भी है। इशरात के मुताबिक, अब्दुल की एक शादी पहले भी हो चुकी थी। पुरानी पत्नी से भी उन्हें एक बेटा है। पहली शादी के जानकारी दिए बिना उन्होंने मुझसे शादी की थी, जिसे लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। 

तीन तलाक कहकर तोड़ दिया रिश्ता 
छिंदवाड़ा के रॉयल चौक में रहने वाली महिला ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। उसने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आरोप भी लगाया है। साथ ही बताया, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव से प्रभावित होकर मैंने भाजपा की सदस्यता ली थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्राचर किया और वोट भी दिया, लेकिन यह बात परिवार के लोगों को इतनी नागवार गुजरी कि मारपीट करते हुए पति ने तीन तलाक कहकर रिश्ता तोड़ लिया। 

दहेज प्रताड़ना का आरोप  
रॉयल चौक निवासी इस महिला की शादी अब्दुल आशिफ मंसूरी से हुई थी। शादी के बाद से दोनों अच्छे से रह रहे थे, लेकिन बाद में पति दहेज के लिए परेशान करने लगा। पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला मायके चली गई। बताया कि पति मायके से पांच लाख लाने का दबाव बना रहा था। 

बहनों के दखल से बढ़ा विवाद 
महिला इशरात ने विवाद की वजह बताते हुए कहा, पति की छह बहनें हैं, जो पारिवारिक मुद्दे पर कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर करती हैं। चार बहनों का दखल कुछ ज्यादा ही रहता है। तलाक को लेकर वह मुझे पहले भी नोटिस दे चुके हैं। बाद में घर से निकाल दिया। 

पुलिस ने किया केस दर्ज 
महिला की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी अब्दुल आशिफ मंसूरी सहित परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ धारा 498 ए, 294, 34, दहेज अधिनियम की धारा 3/4 और मुस्लिम महिला ( विवाह पर अधिकार का संरक्षण ) अधिनियम की धारा 2019 की धारा 4 के तहत केस दर्ज किया है।  
 

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