MP Government Scheme: मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने मोहन सरकार कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के तहत उन्हें व्यवसाय व उद्यम स्थापित करने 10 लाख से 2 करोड़ तक का बैंक लोन उपलब्ध कराया जाता है।
अनुसूचित जाति के बेरोजगार बेरोजगार युवाओं के लिए संत रविदास स्व-रोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना काफी कारगार साबित हो सकती हैं। मप्र राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं वित्त विकास निगम की मदद से संचालित इन योजनाओं का लाभ 18 से 40 वर्ष तक के युवा ले सकते हैं।
MP के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ेंगी यह योजनाएं
- जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति भोपाल के सीईओ ने बताया, इन योजनाओं के तहत बैंक ऋण लेने वाले युवाओं को 15 प्रतिशत अथवा 12 लाख मार्जिन मनी व 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है।
- मुख्यमंत्री कृषक उघमी योजना में 10 लाख से 2 करोड़ तक बैंक ऋण उपलब्ध है। विभाग इसमें 15 प्रतिशत या अधिकतम 12 लाख मार्जिन मनी, 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देता है।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ 18 से 45 वर्ष के लोग ले सकते हैं। 50 हजार से 10 लाख तक बैंक ऋण उपलब्ध है। 30 प्रतिशत राशि अथवा 2 लाख रुपए मार्जिन मनी जमा करनी पड़ेगी। 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान है।
- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में 18 से 55 वर्ष के व्यक्ति लाभ ले सकेंगे। इसमें 50 हजार तक का बैंक ऋण उपलब्ध है। 50 प्रतिशत राशि या अधिकतम 15 हजार रुपए मार्जिन मनी जमा करनी होगी।
- सावित्री बाई फुले स्व सहायता समूह योजनां के तहत 5 से 10 महिलाओं के के समूह को प्रति हितग्राही 50 हजार का बैंक लोन उपलब्ध कराया जाता है। अधिकतम 15 हजार प्रति हितग्राही अनुदान राशि देय होगी।
यह दस्तावेज जरूरी
सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवासी, शैक्षणिक योग्यता (योजना अनुसार), आधार कार्ड, वोटर आईडी के साथ इच्छुक व्यक्तियों को एमपी ऑनलाईन के माध्यम से 25 जून 2024 से आवेदन करा सकते है।
सरकारी मदद से विदेश की पढ़ाई
पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के तहत ओबीसी के 50 स्टूडेंट्स को विदेशी संस्था में पढ़ाई के लिए सरकार स्कॉरशिप उपलब्ध कराती है। इसके लिए ऑनलाईन आवेदन जारी हैं। इच्छुक छात्र 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। विभागीय वेबसाइट विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।