MP Politics News: नामांकन वापस लेने वाले कांति बम के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज, कोर्ट ने दिया करारा जवाब

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MP Politics News: इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापसी के खिलाफ कांग्रेस की ओर से दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने Substitute Candidate से कहा कि आप दौड़ में नहीं हैं। चुनावी याचिका दायर कर सकते हैं।

MP Politics News: इंदौर से कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के बाद कांग्रेस ने मंगलवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने कांग्रेस की याचिका स्वीकार करने के बाद खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि जिस Substitute Candidate (स्थानापन्न उम्मीदवार) को अधिकृत प्रत्याशी बनाने की मांग की गई है, वो तो अब दौड़ में ही नहीं है। उसका फॉर्म तो नामांकन की स्क्रूटनी के समय ही रिजेक्ट हो चुका है। अगर इस पर आपत्ति है तो अलग से चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं। दरअसल, सोमवार को नामांकन वापसी के आखिरी दिन इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम (46) ने मैदान छोड़ दिया। तुरंत भाजपा भी जॉइन कर ली है।

यहां भी कांग्रेस को नहीं मिली राहत
बता दें कि अक्षय बम की नामवापसी के खिलाफ कांग्रेस के डमी उम्मीदवार मोतीसिंह पटेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की करते हुए तत्काल सुनवाई की अपील की थी। हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया था। लंच के बाद मामले पर सुनवाई हुई लेकिन यहां भी कांग्रेस को राहत नहीं मिल पाई है।

आवेदन को रिवाइज नहीं किया जा सकता
हाईकोर्ट ने कहा कि यदि आपने ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कराते हैं तो आपका टिकट कंफर्म नहीं है। वेटिंग में है और शाम 4 बजे की ट्रेन है। ऐसे में आपको जनरल टिकट लेकर चलना पड़ेगा अन्यथा आप WT (विदआउट टिकट) कहे जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि सब्टीट्यूड कैंडिडेंट (मोतीसिंह पटेल) का तो आवेदन निरस्त हो गया है। उसकी वजह 10 प्रस्तावकों के साइन नहीं होना है। जब आवेदन ही निरस्त हो गया तो उसे रिवाइज नहीं किया जा सकता। इसलिए आप दौड़ में नहीं हैं। एक्ट भी यही कहता है। इसके लिए चुनावी याचिका दायर कर सकते हैं।

जानें मोतीसिंह ने याचिका में क्या कहा था
कांग्रेस नेता मोतीसिंह पटेल ने दायर याचिका में कहा था कि कांग्रेस ने जो बी फॉर्म जारी किया था, उसमें अप्रूव्ड कैंडिडेंट में अक्षय बम का नाम था और उसी में सब्स्टीट्यूट कैंडिडेंट में मेरा नाम था। फॉर्म बी अक्षय की ओर से निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश किया था। इसी कारण से मेरा फॉर्म निरस्त कर दिया गया। अब जब अक्षय नामांकन वापस ले चुके हैं तो कांग्रेस के सब्स्टीट्यूट कैंडिडेंट के नाते मेरा फॉर्म मंजूर क्यों नहीं किया जा रहा है।

मोतिसिंह का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था
बता दें कि नामांकन वापसी के आखिरी दिन सोमवार को इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम (46) ने मैदान छोड़ दिया। तुरंत भाजपा भी जॉइन कर ली है। खजुराहो की तरह नामांकन निरस्त होने का डर कांग्रेस को यहां भी था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि सूरत की तरह नामवापसी ही हो जाएगी। यही कारण है कि कांग्रेस ने डमी प्रत्याशी मोतीसिंह पटेल से कांग्रेस की ओर से डमी फॉर्म भरवाया। कांग्रेस का अधिकृत पत्र अक्षय बम के पास होने से मोतीसिंह का फॉर्म स्क्रूटनी में रिजेक्ट हो गया था।

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