उपभोक्ता आयोग का आदेश : शादी कैंसिल होने पर मैरिज गार्डन संचालक को लौटानी होगी बुकिंग की राशि

बुकिंग कैसिंल होने पर मैरिज गार्डन संचालकों को एडवांस राशि तुरं लौटानी होगी। भोपाल कंज्यूमर आयोग ने कहा, आगे एडजस्ट करने के नाम पर वह इसे रोक नहीं सकते।;

Update: 2024-11-20 09:42 GMT
Marriage Garden
भोपाल: भूलकर भी न करें यह मैरिज गार्डन, शादी में पड़ सकता है खलल; नगर निगम की अंतिम चेतावनी।
  • whatsapp icon

Bhopal Consumer Commission : मैरिज गार्डन संचालक और उपभोक्ता के विवाद में भोपाल कंज्यूमर आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कहा, किसी कारणवश बुकिंग कैंसिल होती है तो मैरिज गार्डन या शादी हॉल संचालक को एडवांस में ली गई राशि तुरंत लौटानी होगी। वह आगे एडजस्ट करने की बात कहकर राशि को नहीं रोक सकते। 

दरअसल, भोपाल के शिवाजी नगर निवासी राजरूप पटेल ने बेटी की शादी के लिए कोलार स्थित वैभव मैरिज गार्डन बुक किया था। शादी समारोह नवंबर 2022 में था। उन्होंने जून 2022 में ही गार्डन संचालक को 21 हजार रुपए एडवांस दे दिए थे, लेकिन बाद में विवाह कैंसिल हो गया। 

Marriage Garden
उपभोक्ता आयोग का आदेश-शादी कैंसिल होने पर राशि नहीं रोक सकते मैरिज गार्डन संचालक

दो वर्ष बाद भी नहीं लौटाई राशि
राजरूप पटेल ने जुलाई 2022 में बुकिंग निरस्त कर मैरिज गार्डन संचालक से एडवांस राशि वापस मांगी, लेकिन आनाकानी करने लगे। गार्डन संचालक ने कहा, भविष्य में जब विवाह करना, उसमें यह एडजस्ट कर दी जाएगी। दो वर्ष बाद भी मैरिज गार्डन संचालक ने राशि लौटाई तो राजरूप पटेल उपभोक्ता फोरम में प्रतिवाद दायर किया। 

यह भी पढ़ें: आप भी तो नहीं खा रहे हैं केमिकल युक्त नया आलू ? भोपाल में ऐसे हो रहा तैयार 

उपस्थित ही नहीं हुआ मैरिज गार्डन प्रबंधन 
भोपाल कंज्यूमर आयोग ने मामले में सुनवाई करते हुए मैरिज गार्डन के संचालक को नोटिस जारी तलब किया, लेकिन वह आयोग के समक्ष उपस्थित ही नहीं हुआ। इस पर आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 21 हजार रुपए एडवांस वापस लौटाने का आदेश दिया। 

यह भी पढ़ें: शादी का ई-कार्ड भेजकर खाली कर रहे बैंक एकाउंट, हर दिन 300-400 शिकायतें

8000 रुपए जुर्माना भी लगाया 
आयोग ने बुकिंग राशि वापस न करने को सेवा में कमी माना है। साथ ही आदेशित किया कि परिवादी को 2 माह के भीतर 21,000 रुपए की राशि 9 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ लौटानी होगी। मानसिक कष्ट के लिए 5,000 रुपए और परिवाद व्यय के लिए 3,000 रुपए अलग से भुगतान करनी होगी। 

Similar News