Congress MLA Arif Masood: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने भाजपा प्रत्याशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए विधायक आरिफ मसूद को नोटिस जारी कर 14 अप्रैल 2024 तक जवाब मांगा है।
दरअसल, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपने नामांकन-पत्र में एसबीआई से खुद और पत्नी रुबीना के नाम लिए गए बैंक लोन का उल्लेख नहीं किया है। इस पर उनके खिलाफ चुनाव लड़े पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिस पर सुनवाई करते हुए MP हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद है।
आरिफ पर 34 लाख, पत्नी रुबीना पर 31 लाख लोन
ध्रुव नारायण सिंह के वकील ने याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि आरिफ मसूद पर 34 लाख तथा उनकी पत्नी रूबीना पर 31 लाख रुपए लोन है। एसबीआई ने उनके बैंक खाते एनपीए कर दिए हैं। इस संबंध में नोटिस भी जारी किए गए हैं, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में आरिफ ने चुनाव आयोग को बैंक लोन की जानकारी नहीं दी।
चुनाव अयोग को गुमराह करने का आरोप
भाजपा प्रत्याशी रहे ध्रुव नारायण सिंह ने जानबूझकर जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। उनके वकील ने कहा, कांग्रेस विधायक के द्वारा चुनाव अयोग को गुमराह किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने और नामांकन में गलत जानकारी देने के कारण कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का निर्वाचन शून्य घोषित किया जाए।