Dr. Hari Singh Gaur University: डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में पुलिस ने 21 नामजद और अन्य 100-150 छात्रों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने उपद्रव के मामले में सिविल लाइन में शिकायत दर्ज कराई है। दिव्यांग छात्रों की मांगो को लेकर विवाद शुरू हुआ था।
यह घटना शुक्रवार दोपहर की है। विश्वविद्यालय की कुलपति सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। उसी दौरान कई छात्र दिव्यांग छात्रों की मांगों को लेकर विश्वविद्यालय में जमा हुए और नारेबाजी करने लगे। सभागार के बाहर काफी भीड़ एकत्रित हो गई। कुलपति ने तीन-चार लोगों को बुलाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन छात्रों का कहना था कि सभागार के बाहर ही आकर बात करें।
छात्रों ने की नारेबाजी
छात्रों की भीड़ एकत्रित होने पर नारेवाजी और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। जिसके कारण कुलपति कई जरूरी बैठकों में शामिल नहीं हो पाईं। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी समझाइश दी लेकिन छात्र अपनी बातों को लेकर अडिग रहे।
कुलपति की गाड़ी के सामने लेट गए छात्र
शुक्रवार की रात करीब 8 बजे के आसपास कुलपति प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच पहुंचकर आश्वासन दिया की आपकी मांगें मान ली गई हैं। इसी दौरान कई छात्र कुलपति की गाड़ी के सामने ही लेट गए। हालांकि पुलिस ने गाड़ी के सामने से हटाकर कुलपति को रवाना किया।
उपकुलसचिव की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा
इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। छात्रों ने कुलपति की गाड़ी जाते देख उस पर पथराव कर दिया। कई पत्थर कुलपति की गाड़ी पर लगे। जिससे गाड़ी के कांच टूट गए। जब पुलिस ने छात्रों को खदेड़ा तो उन्होंने पथरिया-सागर मार्ग पर चक्काजाम कर दिया था। इस घटना को लेकर डॉ. गौर विश्वविद्यालय के उपकुलसचिव डॉ. सत्यप्रकाश उपाध्याय ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ
इस मामले सिविल लाइन थाना में 21 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। जिसमें विश्वविद्यालय के छात्र सूर्य प्रकाश त्रिपाठी, मृत्युजंय पांडेय, रोशन यादव, मनोज कुमार दांगी, चंदन कुमार, कार्तिकेय दुबे, राहुल सिंह, कुलदीप पटेल, विवेक सोनी, अश्विनी कुमार, कुलदीप कुमार, धीरज कुमार, प्रेमकुमार, अभिमन्यु करन, प्रियांशु जैन, नीरज यादव, अमित, रविरंजन पंड़ा, शिवम, भास्कर, राजबहादुर पटेल का नाम शामिल है। इसके सात ही करीब 150 छात्रों के खिलाफ धारा 147, 149, 353, 148, 332, 120बी, 342, 341, 427 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।