MP NEWS: पत्नी को पीटने वाले पूर्व डीजी पुरुषोत्तम शर्मा को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जबलपुर बेंच ने पुरुषोत्तम शर्मा की पेंशन में से हर महीने 50 हजार रूपए उनकी पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने कहा कि यह रकम हर महीने की 10 तारीख को पत्नी को दी जाए। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपये की लिटिगेशन कास्ट भरने का आदेश दिया है।
इस मामले में भोपाल कुटुंब अदालत के उस आदेश को भी रोक दिया है। जिसमें पूर्व डीजीपी को याचिकाकर्ता पत्नी को एकमुश्त चार लाख रुपये देने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने पाया कि अधीनस्थ अदालत ने अपने विवेक का सही उपयोग नहीं किया था।
पेंशन से पत्नी को देना होगा 50 हजार गुजारा भत्ता
बता दें, पूर्व डीजीपी की पेंशन एक लाख 12 हजार रुपये मिल रही है, जिसमें से 50 हजार रुपये की कटौती कर उनकी पत्नी प्रिया शर्मा को दिए जाएंगे। कोर्ट ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव को आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पेंशन अधिकारी को इस आदेश की प्रति दी जाए ताकि इसका पालन हो सके। कोर्ट ने कहा कि जुलाई माह की राशि को 10 जुलाई तक हर हाल में भुगतान कर दी जाए।
IPS पुरुषोत्तम शर्मा के बारे में जानें
IPS पुरुषोत्तम शर्मा पुलिस मुख्यालय में विशेष Director General of police के पद पर कार्यरत रहे हैं। उन्होंने योग्यता के अनुसार पोस्टिंग नहीं मिलने के कारण VRS (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) की मांग की थी और इसके लिए 31 मई को आवेदन दिया था। पुरुषोत्तम शर्मा का पत्नी की पिटाई करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर सरकार ने सितंबर 2020 में उन्हें निलंबित कर दिया था। इस कार्रवाई के खिलाफ शर्मा ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) में याचिका दायर की थी। मई 2022 में न्यायाधिकरण ने उन्हें बहाल करने का आदेश दिया था।