Indore News: मध्य प्रदेश में मिलावटखोरी चरम पर है। पनीर, ब्रेड, ड्रायफ्रूट्स, घी-दूध और अनाज सहित हर चीज में बेखौफ मिलावट जारी है। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर भी इससे अछूता नहीं है। जिला प्रशासन ने मिलावटी सामग्री बेचने पर इंदौर के 20 प्रतिष्ठानों पर 21 लाख का जुर्माना लगाया है।

दरअसल, इंदौर में कई जगह बिना फूड लाइसेंस और बिना अनुमति के प्रोडक्ट बनाकर बेचे जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने ऐसे संस्थानों के खिलाफ अभियान चलाकर जांच पड़ताल की। इस दौरान दूध, घी, ब्रेड, पनीर, ड्रायफ्रूट्स, मूंग, मसाले समेत अन्य खाद्य सामग्री के सैम्पल लेकर जांच के लिए भेजे, लेकिन ज्यादातर अमानक मिले।

प्रतिष्ठान  सामग्री जुर्माना
रिलायंस रिटेल स्नेह नगर मूंग साबूत, 2 लाख
मधुबन सिंपली वेज स्कीम 94,  पनीर  1.50 लाख 
च्वॉइस बेकरी, नायता मुंडला बेकरी उत्पाद  50 हजार 
गौतम फूड मार्केटिंग पालदा   फरियाली मिक्चर, मिर्ची पाउडर  50 हजार 
गौरी ट्रेडर्स, बांक ब्रेड  50 हजार 
महेंद्र ब्रदर्स, मूसाखेड़ी कोकोनेट, रिफाइंड ऑइल 3.20 लाख 
हनुमान ट्रेडिंग, साजन नगर बादाम और मसूर 1 लाख 
गुरुजी प्रोडक्ट्स, पिगडंबर पैक्ड केसरिया ठंडाई 1.50 लाख
आकाश ग्लोबल प्री पैक्ड मूंग दाल 80 हजार 
गिरी घी, गुरु कुल कॉलोनी राऊ अमानक घी 80 हजार 
च्वॉइस बैकरी नायता मुंडला टोस्ट, सुपर इलायची  50 हजार 
राइसिंग पैक इंटरनेशनल मंगल उद्योग नगर सेंडविच स्प्रेड 1.60 लाख 
गौरव नमकीन एंड डेयरी, ब्रह्मबाग मिथ्याछाप पेड़ा 60 हजार
एबीएस फूड्स, शेखर सेंटर अवमानक दही 80 हजार
एसटी ट्रेडर्स मंगल नगर अवमानक घी 60 हजार
पालीवाल स्वीट्स एंड बेकरी अवमानक दूध 60 हजार
साहिल इंटरप्राइजेस, 501 बिचौली मर्दाना अमानक पनीर 1.50 लाख 
सोनू फूड्स, पालदा धनिया दाल 80 हजार
ऋषभ फूड प्रोडक्ट्स, नायता मुंडला गरम मसाले  1.50 लाख 

 

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अपर कलेक्टर गौरव बैनल ने मिलावटी सामग्री बेचने को लेकर स्कीम नंबर 140 के एक बार एंड रेस्टोरेंट सहित 20 प्रतिष्ठानों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की है। आदेश जारी कर कहा, 30 दिन में राशि जमा नहीं की तो संबंधित प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।