Logo
Inter Religion marriage: मध्य प्रदेश में सीहोरा के हसनैन अंसारी और इंदौर की अंकिता राठौर 12 नवंबर को शादी करने वाले थे, लेकिन कोर्ट ने रोक लगा दी है। अधिवक्ता ने बताया कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ऐसे शादी के लिए धर्मांतरण जरूरी है।

Inter Religion marriage: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंटर रिलीजन मैरिज पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सीहोरा के हसनैन अंसारी और इंदौर की अंकिता राठौर की 12 नवंबर को शादी थी, कोर्ट ने नियमों का हवाला देकर इस पर रोक लगा दी है। मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने कहा, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ऐसे शादी के लिए धर्मांतरण जरूरी है। 

जबलपुर हाइकोर्ट की डिविजन बेंच ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई की। इस दौरान सभी पक्षकार कोर्ट में मौजूद रहे। एडवोकेट अशोक लालवानी ने लड़की के पिता की ओर से पैरवी करते हुए महत्वपूर्ण तथ्य रखे। 

स्पेशल मैरिज एक्ट क्या कहता है
एडवोकेट लालवानी ने 2023 के एक फैसले का उदहरण देते हुए बताया, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इंटर रिलीजन शादी के लिए धर्मांतरण आवश्यक है। बिना धर्मांतरण किए ऐसी शादियों को अवैध माना गया है। जस्टिस अहलूवालिया की कोर्ट ने 2023 में इसी तरह के एक मामले में हिंदू युवती और मुस्लिम युवक की शादी को अवैध करार दिया था। 

दोनों पक्षकारों को नोटिस
एडवोकेट लालवानी ने कोर्ट को यह भी बताया कि अंकिता और हसनैन शादी कर रहे हैं, लेकिन किसी ने धर्मांतरण नहीं किया। कोर्ट ने फिलहाल दोनों पक्षकारों को नोटिस जारी 12 नवंबर को होने वाली शादी स्थगित करने के आदेश दिए हैं। 

यह भी पढ़ें: महिला कर्मचारी से गंदी हरकत: कृषि विभाग के असिसटेंट डायरेक्टर के खिलाफ FIR, अकेले में मिलने का बनाता था दबाव

डिविजन बेंच में मामला ट्रांसफर
मामले को लेकर हसनैन अंसारी ने सिंगल बेंच कोर्ट में अपील दायर किया था। सिंगल बेंच ने शादी करने की छूट दे दी थी, लेकिन कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डिविजन बेंच में ट्रांसफर किया था। 

5379487