MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 4 महिला जजों को किया बहाल, 2 की सीक्रेट रिपोर्ट SC को सौंपी

मध्यप्रदेश के विधि विधायी कार्य विभाग ने जबलपुर हाईकोर्ट की सिफारिश पर 6 न्यायाधीशों की सेवाएं समाप्त की थी। मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और हाईकोर्ट से जवाब मांगा था।  ;

Update:2024-09-04 13:48 IST
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Jabalpur High Court News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए करीब सालभर पहले बर्खास्त की गईं 6 में से 4 महिला जजों को बहाल कर दिया है। शेष दो न्यायाधीशों की सीक्रेट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। इनकी बहाली पर भी निर्णय संभव है। एमपी हाईकोर्ट की ओर से मंगलवार को शीर्ष कोर्ट को बताया कि प्रोबेशन पीरियड में पुअर परफारेंस के चलते यह कार्रवाई की गई थी। 

मध्यप्रदेश के विधि विधायी कार्य विभाग ने हाईकोर्ट की सिफारिश पर इन न्यायाधीशों की सेवाएं समाप्त की थी। 23 मई 2023 को जारी आदेश यह हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति और फुल कोर्ट मीटिंग के फैसले पर आधारित था। 

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मई 2023 में हुई थी कार्रवाई
महिला जजों के खिलाफ यह कार्रवाई परिवीक्षा अवधि में उनकी पुअर परफार्मेंस के चलते की गई थी। मई 2023 में हुई इस कार्रवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में स्वत: संज्ञान लेकर राज्य सरकार और हाईकोर्ट को नोटिस जारी जवाब मांगा था। जिसके जवाब में हाईकोर्ट रजिस्ट्री विभाग ने मंगलवार को बताया कि चार महिला जजों को बहाल कर दिया गया है। जबकि, दो की बहाली के लिए मप्र हाईकोर्ट का हलफनामा सीलबंद लिफाफे के साथ रिकॉर्ड पर रखा गया है।

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हाईकोर्ट की फुल बेंच ने किया पुनर्विचार
सीनियर अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने मप्र हाईकोर्ट की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ को उन्होंने बताया, मप्र हाईकोर्ट की फुल बेंच ने सेवा समाप्ति के इस मामले में पुनर्विचार किया है। 6 में से 4 जजों को बहाल करने पर सहमति बनी है। जबकि, शेष दो न्यायिक अधिकारियों को बहाल न करने की टिप्पणियों के संबंध में हलफनामा सीलबंद लिफाफे के साथ रिकॉर्ड पर रखा गया है। 

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