नए साल में आधी रात नहीं कर सकें पार्टी, प्रशासन ने जारी किए आदेश

New Year Party Rule in MP
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एमपी में न्यू ईयर पार्टी के लिए ये हैं नियम जरूरी
MP New Year Party News: न्यू ईयर के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसके लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

MP New Year Party News: नए साल की पार्टी के लिए लोग अभी से ही शहर के रेस्टोरेंट, पब, होटल और बार बुक कर रहे हैं। वहीं, पार्टी के नाम पर हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की सख्त नजर रहेगी। इसके लिए एमपी पुलिस ने कमर कस ली है। 31 दिसंबर की रात को राजधानी भोपाल सहित सभी प्रमुख शहरों में पुलिस बल की अधिक तैनाती की जाएगी। साथ ही ये निर्देश डीसीपी (जोन-2) अभिषेक आनंद द्वारा होटल और पब संचालकों के लिए जारी किए हैं।

नाबालिगों को नहीं मिलेगी एंट्री
वहीं किसी भी नाबालिग को पब में प्रवेश न दिया जाए और यदि पुलिस कार्रवाई के दौरान परिसर में कोई नाबालिग पाया जाता है, तो कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जारी निर्देशों में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की नशीली दवाओं के साथ पब में एंट्री न करे।

12 बजे ही होगी पार्टी बंद
आदेश के अनुसार सभी पब और बार 12 बजे के पहले बंद करने होंगे। इतना ही नहीं 12.15 बजे तक पार्किंग स्थल खाली करना पड़ेगा। इसके लिए सभी पब और बार मालिकों को नए साल के जश्न के आयोजन में नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है। इतना ही नहीं रात 11.30 बजे के बाद पब में किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी।

चेकिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे
नए साल की रात पर शहर में चेकिंग के लिए चौराहों पर प्वाइंट बनाए जाएंगे। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जवान बॉडी कैमरा और ब्रीथ एनालाइजर लेकर चेकिंग करेंगे।

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