भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी जमीन पर बिल्डिंग की अनुमति मिलना अब आसान हो गया है। अगर राजस्व विभाग की जमीन पर निर्माण की बात आती है तो नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र सिर्फ एक दिन में मिल जाएगा।
दरअसल, इस सेवा को लोकसेवा गारंटी में शामिल किया गया है। जिसके लिए लोकसेवा केंद्रों में आवेदन करना पड़ेगा। जिसके बाद एक दिन में संबंधित तहसीलदार को नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करना पड़ेगा। तय समय में एनओसी नहीं मिलने पर एसडीएम और कलेक्टर के यहां अपील की जा सकेगी।
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लोक सेवा गारंटी के जिला प्रबंधक प्रसून सोनी ने बताया कि अब किसानों और आम लोगों को एक दिन में जमीन का नो-डयूज प्रमाण-पत्र तहसीलदार द्वारा अनिवार्य रूप से जारी करना पड़ेगा। यदि तहसीलदार द्वारा नियत अवधि में भूमि का नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है तो इसकी प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी और द्वितीय अपील जिला कलेक्टर को करना होगी। इसके बाद उन्हें नो-ड्यूज प्रमाण मिल जाएगा।