पेपर लीक पर MP सरकार लाएगी सख्त कानून: ड्राफ्ट तैयार, विधि विभाग से मंजूरी के बाद सदन में चर्चा, जानें सजा-जुर्माने से जुड़े प्रावधान

MP Anti Paper Leak Law Update: पेपर लीक मामले में मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार भी सख्त कानून लाने जा रही है। शासन स्तर पर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। विधि विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद मंत्रिमंडल और फिर सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तावित ड्राफ्ट में एक करोड़ तक जुर्माना और 10 सात की सजा का प्रावधान है।
परीक्षा केंद्र व सर्विस प्रोवाडर कंपनी की खामियां मिलने पर ब्लैक लिस्टटेड कर डिपोजिट राजसात किया जा सकता है। परीक्षा रद्द होने पर आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त कर उसका खर्च वहन किया जा सकेगा।
एंटी पेपर लीक एक्ट का प्रारूप तैयार
विभागीय सूत्रों की मानें तो मध्य प्रदेश में एंटी पेपर लीक एक्ट का प्रारूप तैयार हो गया है। इसे विधि विभाग के पास परीक्षण के लिए भेजा गया है। मौजूदा विधानसभा सत्र में ही इसे चर्चा के लिए लाया जा सकता है। सत्र के बाद अध्यादेश के जरिए लागू किए जाने की भी तैयारी है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने बनाया ड्राफ्ट
- एंटी पेपर लीक एक्ट के प्रारूप बनाने का काम स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है। क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग ने ही इससे पहले नकल रोकने व इसके खिलाफ कार्रवाई से जुड़े नियम लागू किए थे।
- विभाग ने एक्ट पहले भी बना लिया था। वरिष्ठ सचिव स्तर की कमेटी में चर्चा भी हुई, लेकिन तब तक केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) बिल का नोटिफिकेशन कर सभी राज्यों को भेज दिया। साथ ही निर्देशित किया गया कि इसे आधार बनाकर राज्य ठोस कानून बनाएं। जिसके बाद मप्र भी नया कानून लाने की तैयारी में है। इसमें केंद्र के कई प्रावधानों को शामिल किया गया है। साथ ही मप्र की परिस्थितियों को ध्यान रखकर कुछ अहम प्रावधान किए गए हैं।
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